रेलवे कर्मचारियों द्वारा रील और वीडियो बनाने पर लगी सख्त रोक, उल्लंघन करने पर होगी बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे प्रशासन ने ड्यूटी के समय ट्रेन, स्टेशन और कंट्रोल रूम में रील व वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर शेयर करने वाले रेलकर्मियों को सख्त चेतावनी दी है। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को रेलवे सेवा आचरण नियमावली 1966 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश जारी किया है।

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रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं ये वीडियो

वाराणसी मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक ने 29 जून 2026 को जारी एक पत्र में स्पष्ट किया है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट को लगातार रीलबाजों की शिकायतें मिल रही हैं। कई कर्मचारी रेलवे परिसर, संवेदनशील उपकरणों और चलती ट्रेनों में वीडियो बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर मोटी कमाई कर रहे हैं।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना हरकतें ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जोखिम पैदा करती हैं। इसलिए किसी भी रेलकर्मी को ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की संवेदनशील फोटो, वीडियो या गोपनीय सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी।

लापरवाह रेलकर्मियों के खिलाफ पूरे देश में चलाया जाएगा विशेष अभियान

इस नए आदेश का उल्लंघन करने वाले रेलकर्मियों के खिलाफ तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी स्टेशन मास्टरों, ट्रैफिक इंस्पेक्टरों, ट्रेन मैनेजरों और चीफ कंट्रोलर्स को नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में गोरखपुर जंक्शन पर रील बनाने वाली एक महिला टीटीई को हटाकर बुकिंग काउंटर पर भेजा गया है।

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इसके साथ ही उत्तर रेलवे ने भी नई दिल्ली स्टेशन पर तैनात एक महिला टीटीई को इस मामले में कड़ी चेतावनी दी है। रेलवे एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ और इज्जत नगर मंडल सहित पूरे भारतीय रेलवे में रीलबाज कर्मचारियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाकर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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