Auraiya News: पवित्र हज यात्रा-2027 के इच्छुक मुस्लिम समुदाय के नागरिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी खबर सामने आई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया है कि हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है।
इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले सभी इच्छुक आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अथवा ‘हज सुविधा ऐप’ के माध्यम से अपना डिजिटल रजिस्ट्रेशन आसानी से करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त औरैया जिले में पुराना नुमाइश रोड, संजय गेट स्थित एकेएम इंटर कॉलेज में बने विशेष हज ई-सुविधा केंद्र पर भी फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
आवेदन के लिए अनिवार्य होगा मशीन रीडेबल पासपोर्ट
अधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए बताया कि इस यात्रा के आवेदन के लिए सभी आवेदकों के पास मशीन रीडेबल इंटरनेशनल पासपोर्ट होना बेहद अनिवार्य है। हज पॉलिसी के नियमों के अनुसार, इस पासपोर्ट की अंतिम वैधता कम से कम 31 दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए। इससे कम समय की वैधता वाले पासपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
हज-2027 के सफर के लिए इस बार विभाग की तरफ से कुल दो विशेष श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें पहली श्रेणी 40 दिन के सफर की और दूसरी श्रेणी 20 दिन के संक्षिप्त सफर की होगी। इसमें खास बात यह है कि 20 दिन की संक्षिप्त श्रेणी का चयन करने वाले यात्रियों के लिए देश में केवल सात प्रस्थान केंद्र ही उपलब्ध रहेंगे।
इन सात शहरों के एयरपोर्ट से मिलेगी फ्लाइट की सुविधा
20 दिन के हज यात्रियों को उड़ान के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई प्रस्थान केंद्रों का ही विकल्प मिलेगा। आवेदन करते समय यात्रियों को अपने रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो, पासपोर्ट के प्रथम और अंतिम पृष्ठ की स्कैन कॉपी, वैध निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का पूरा विवरण तथा कैंसिल चेक अपलोड करना होगा।
एक बार में अधिकतम पांच लोग एक ग्रुप में एक साथ आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ग्रुप के सभी सदस्यों को एक ही समान दिन वाली श्रेणी का चयन करना होगा। इसके अलावा फॉर्म में सभी आवेदकों को अपना स्वयं का एक व्यक्तिगत मोबाइल नंबर दर्ज करना भी पूरी तरह अनिवार्य किया गया है।
65 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए विशेष नियम लागू
इस बार बिना मेहरम (बिना पुरुष रिश्तेदार) श्रेणी के अंतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला श्रद्धालु भी हज यात्रा के लिए अकेले आवेदन कर सकती हैं। वहीं, 65 वर्ष से अधिक आयु के अन्य सामान्य आवेदकों की सहायता के लिए उनके साथ 40 से 64 वर्ष की आयु का एक सहयात्री (कंपैनियन) होना बेहद जरूरी है।
हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई विस्तृत गाइडलाइन और नई हज पॉलिसी की पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदकों को अपने फॉर्म का प्रिंटआउट डाउनलोड करना होगा और उसे राज्य हज समिति के कार्यालय में जमा कराना होगा।

