Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश जसवंत सिंह ठाकुर ने आरोपी अजय कुमार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आठ साल की कड़ी जेल और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे एक साल की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया है। जिला न्यायवादी संजीव राणा ने बताया कि पुलिस थाना इंदौरा में यह मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने साल 2022 में दर्ज किया था मुकदमा
यह पूरा मामला 16 सितंबर 2022 का है। पुलिस ने एफआईआर संख्या 168/2022 के तहत एनडीपीएस कानून की धारा 21 में केस दर्ज किया था। ट्रायल के दौरान सरकारी वकील ने आरोपी के खिलाफ 26 गवाह पेश किए। इन गवाहों के बयानों ने केस को मजबूत बनाया।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और सबूतों की जांच की। इसके बाद आरोपी अजय कुमार को दोषी पाया गया। इस पूरे मामले में गवाहों को समय पर कोर्ट में पेश करने के लिए नायब कोर्ट हैरी सिंह ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

