Mandi News: हिमाचल प्रदेश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंडी की एक अदालत ने पूर्व मंत्री कौल सिंह की बेटी और वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंपा ठाकुर को समन जारी किया है। उन पर नियमों का उल्लंघन कर अपनी गाड़ी पर अवैध फ्लैग रॉड लगाने और पुलिस कार्रवाई के दौरान वाहन भगाने का आरोप है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जारी किया समन
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी असलम बेग की अदालत ने इस मामले पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने गाड़ी की मालिक चंपा ठाकुर को 10 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस को तुरंत वाहन कब्जे में लेकर अवैध फ्लैग रॉड हटाने का निर्देश दिया गया है।
स्पॉट ट्रायल के दौरान गाड़ी भगाने का आरोप
शहरी यातायात चौकी के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार ने कोर्ट में चालान पेश किया था। रिपोर्ट के अनुसार, सेरी मंच के पास स्पॉट ट्रायल के दौरान इस गाड़ी पर फ्लैग रॉड लगी मिली थी। जब पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की, तो ड्राइवर मौका पाकर गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया था।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत दर्ज हुआ केस
पुलिस ने इस लापरवाही पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182(ए)(4) और 179 के तहत मामला दर्ज कर चालान किया है। अदालत ने अब सदर थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि वह गाड़ी को जब्त कर फ्लैग रॉड हटाएं। रॉड हटाने के बाद पूरे वाहन की फोटोग्राफी करना भी अनिवार्य किया गया है।
कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही यह वाहन मालिक को वापस मिलेगा। चंपा ठाकुर मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से दो बार चुनाव लड़ चुकी हैं और क्षेत्र की बड़ी नेता हैं। हाल ही में उन्हें जिला परिषद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जिससे उनकी राजनीतिक मुश्किलें बढ़ी हैं।

