Himachal News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अवैध निर्माण और बिना मंजूरी वाली प्लाटिंग पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त हेम राज बैरवा ने जिले में अवैध निर्माण रोकने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। अब जिले में नगर एवं ग्राम योजना विभाग की अनुमति के बिना जमीन की रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं होगी। इसके साथ ही बिना एनओसी के बिजली और पानी का कनेक्शन भी नहीं मिलेगा। प्रशासन के इस कड़े कदम से भूमाफियाओं में भारी हड़कंप मच गया है।
अवैध निर्माण से आपदा का बड़ा खतरा
उपायुक्त हेम राज बैरवा ने धर्मशाला के डीआरडीए सभागार में एक अहम बैठक की। उन्होंने जिला स्तरीय समन्वय समिति की इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई कड़े निर्देश दिए। उपायुक्त ने साफ कहा कि अवैध निर्माण कानून का पूरी तरह खुला उल्लंघन है। इस तरह के निर्माण से भविष्य में बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन में भारी परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य में अवैध निर्माण से आपदा का जोखिम बढ़ता है। इसलिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहना होगा।
बिना अनुमति नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री
बैठक में कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अनाधिकृत प्लाटिंग की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम और रेरा एक्ट के तहत कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब इन नियमों के दायरे में आने वाले मामलों में बिना अनुमति कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। प्रशासन जिले में सुनियोजित और व्यवस्थित विकास को लगातार बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
बिजली-पानी कनेक्शन के लिए NOC अनिवार्य
अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम की धारा के कड़े प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसके तहत अब किसी भी नए भवन को बिना एनओसी के बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। सीवरेज कनेक्शन के लिए भी विभाग की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत उचित कानूनी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी विकास कार्य पूरी तरह नियमानुसार और योजनाबद्ध तरीके से ही किए जाएंगे।
मंडलीय नगर योजनाकार ने दी विस्तृत जानकारी
बैठक में मंडलीय नगर योजनाकार रसिक शर्मा ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। उन्होंने कांगड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले सभी योजना और विशेष क्षेत्रों के बारे में अधिकारियों को बताया। शर्मा ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के विभिन्न कानूनी प्रावधानों को भी विस्तार से समझाया। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को जिले में बढ़ रही अवैध कॉलोनियों की मौजूदा स्थिति से अवगत करवाया। प्रशासन अब इन अवैध निर्माणों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह तैयार है।


