Himachal News: हिमाचल प्रदेश के चौहत्तर शहरी निकायों में पानी की नई दरें लागू हो गई हैं। जल शक्ति विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अब शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को चौदह रुपये प्रति किलो लीटर की दर से पानी का बिल देना होगा। इससे पहले राज्य के सभी निकायों में पानी के रेट अलग-अलग थे। नई दरों के लागू होने से प्रदेश में एकरूपता आएगी। सरकार के इस फैसले से सरकारी राजस्व में भी इजाफा होगा।
व्यावसायिक संस्थानों के लिए तय हुए नए दाम
सरकार ने व्यावसायिक उपयोग के लिए भी पानी के रेट तय कर दिए हैं। होटल, बार और रेस्त्रां जैसे व्यावसायिक संस्थानों को अब ज्यादा पैसे देने होंगे। इन सभी जगहों पर तीस रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से बिल लिया जाएगा। इसके साथ ही सभी सरकारी और निजी संस्थानों पर भी यही नियम लागू होगा। उन्हें भी तीस रुपये की दर से ही भुगतान करना होगा। शहरी निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में अभी दरें लागू नहीं होंगी।
खत्म हुए पानी के पुराने स्लैब सिस्टम
जल शक्ति विभाग की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पहले पानी के बिल के अलग-अलग स्लैब मौजूद थे। विभाग ने पुराने स्लैब सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। राज्य में पहले केवल पैंसठ शहरी निकाय काम करते थे। बाद में सरकार ने कई नए शहरी निकाय बनाए। कुछ पंचायतों को नगर निगमों में शामिल किया गया था। इसी बदलाव के कारण प्रदेश में पानी की दरें हर जगह अलग-अलग चल रही थीं।
ग्रामीण इलाकों में मुफ्त मिलेगा पानी
शहरी क्षेत्रों में बिल लागू होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के गांवों में लोगों को अभी मुफ्त पानी ही मिलता रहेगा। सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए अभी कोई नई दरें तय नहीं की हैं। नई जल नीति के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- घरेलू बिल चौदह रुपये प्रति किलो लीटर होगा।
- होटल का बिल तीस रुपये होगा।
- ग्रामीण पानी सेवा मुफ्त रहेगी।


