Delhi News: दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने ई-जिला (e-District) पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड के लिए नई आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले शुक्रवार से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 487 नए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। विभाग दस्तावेजों के गहन सत्यापन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि केवल पात्र नागरिकों को ही लाभ मिल सके।
नए नियमों के अनुसार, अब राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदकों को आवेदन के दौरान अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का [Aadhaar Redacted] देना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने आवेदकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 जारी किया है, जहाँ से प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
राशन कार्ड के लिए पात्रता और नए मानदंड
सरकार ने राशन कार्ड के लिए वार्षिक आय सीमा को भी संशोधित किया है। फरवरी में अधिसूचित ‘दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026’ के तहत अब वार्षिक आय मानदंड को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है। जो परिवार इस सीमा के अंतर्गत आते हैं, वे राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
हालांकि, कुछ श्रेणियों के लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है। नए मानदंडों के अनुसार, निम्नलिखित लोग राशन कार्ड के लिए अपात्र माने जाएंगे:
- ए-ई (A-E) श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वाले नागरिक।
- सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति।
- आयकर (Income Tax) भरने वाले करदाता।
- चार पहिया वाहन (Four-wheeler) के मालिक।
- दो किलोवाट से अधिक क्षमता का बिजली कनेक्शन रखने वाले परिवार।
लंबित आवेदनों के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपडेट
विभाग ने उन आवेदकों को भी राहत दी है जिनके आवेदन लंबे समय से लंबित थे। सरकार ने ऐसे पुराने आवेदनों को दोबारा जमा करने के लिए आवेदकों के ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन खातों में वापस भेजना शुरू कर दिया है। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे अपने पोर्टल को नियमित रूप से चेक करते रहें और मांगी गई जानकारी को अपडेट करें।
अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया के कारण आवेदन प्रक्रिया फिलहाल धीरे चल रही है, लेकिन जैसे-जैसे नियम स्पष्ट होंगे, इसमें तेजी आएगी। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सके और पात्र लोगों को सीधे लाभ मिल सके।
Author: Gaurav Malhotra


