Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी जमीन की लीज से जुड़े नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। राजस्व विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी की है। इसके जरिए हिमाचल प्रदेश लीज (संशोधन) नियम, 2026 को तुरंत लागू कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक राज्य सरकार अब किसी को भी 40 साल से ज्यादा के लिए जमीन लीज पर नहीं देगी। पहले यह अवधि ज्यादा हुआ करती थी। हालांकि सरकार ने अपनी ही एजेंसी ‘हिमुडा’ को इसमें एक बड़ी राहत दी है। यह फैसला जमीन के सही इस्तेमाल और भविष्य के विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है।
हिमुडा को मिली 80 साल तक की विशेष छूट
सरकार ने हिमाचल प्रदेश लीज नियम 2013 के नियम-7 में यह अहम संशोधन किया है। अब सामान्य परिस्थितियों में किसी को भी 40 साल से अधिक समय के लिए जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को एक खास छूट मिली है। हिमुडा अपनी आवासीय और शहरी परियोजनाओं के लिए अधिकतम 80 वर्षों तक जमीन लीज पर ले सकता है। सरकार राज्य में शहरी विकास और नए प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ाना चाहती है।
जनता से नहीं मिली कोई भी आपत्ति
राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके पंत ने इस बदलाव की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संशोधन का मसौदा 17 नवंबर 2025 को ही प्रकाशित कर दिया गया था। सरकार ने इस पर आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी थीं। तय समय के अंदर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके बाद राज्य सरकार ने इन नए नियमों को अंतिम रूप दे दिया। भूमि प्रबंधन में इसे एक बहुत ही पारदर्शी कदम माना जा रहा है।
घर बनाने के नियमों में भी होगा बदलाव
सरकार जमीन लीज के नियमों में एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत नियम-4 में एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा। इस नए प्रस्ताव में निजी और गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए घर बनाने को भी शामिल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि लोग लीज की जमीन पर अपने रहने के लिए मकान बना सकेंगे। राजस्व विभाग ने इस नए प्रस्ताव पर आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।


