New Delhi: नए महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के बजट और बैंकिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से देश में टैक्सपेयर्स, क्रेडिट कार्ड यूजर्स, बैंक ग्राहकों, पासपोर्ट आवेदकों और आधार कार्ड धारकों के लिए 6 बड़े वित्तीय बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
इन नए बदलावों में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख से लेकर बैंकों की मिस-सेलिंग पर रिजर्व बैंक की सख्ती और क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स शामिल हैं। किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान और जुर्माने से बचने के लिए समय रहते इन नियमों को विस्तार से जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है।
31 जुलाई तक भरें ITR और आधार में मुफ्त अपडेट कराएं अपनी ईमेल आईडी
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 (ITR1) और आईटीआर-2 (ITR2) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। अगर आपने इस डेडलाइन तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपको भारी लेट फीस देनी होगी। साथ ही नई टैक्स रिजीम चुनने और बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा भी छिन जाएगी।
दूसरी ओर, आधार कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को अपडेट कराने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क पूरी तरह हटा दिया है। आधार मोबाइल ऐप के जरिए यह सेवा 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक छह महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त रहेगी।
SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड के नियम बदले, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च करने होंगे पैसे
एसबीआई कार्ड (SBI Card) ने अपने ‘फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर्पल’ और ‘सिलेक्ट ब्लैक’ वेरिएंट के रिवॉर्ड पॉइंट्स नियमों में बड़ा संशोधन किया है। 1 जुलाई से इन प्रीमियम कार्ड्स पर रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करने की एक मंथली कैपिंग (सीमा) तय कर दी गई है, साथ ही कुछ चुनिंदा ट्रांजैक्शंस पर अब रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे।
वहीं एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को 1 जुलाई 2026 से डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की तीन मुफ्त विजिट तभी मिलेंगी, जब उन्होंने पिछली कैलेंडर तिमाही में न्यूनतम 60,000 रुपये स्पेंड किए होंगे। एयरपोर्ट लाउंज की यह नई स्पेंडिंग लिमिट हर तिमाही के आधार पर ट्रैक की जाएगी।
पासपोर्ट बनवाना होगा और भी महंगा, बैंकों की मनमानी पर RBI कसेगा शिकंजा
अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं, तो अब आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से सामान्य (नॉर्मल) और तत्काल दोनों ही कैटेगरी के पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। यह नया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की पासपोर्ट सेवाओं पर लागू होगा।
इसके अलावा, बैंक ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 जुलाई से मिस-सेलिंग के खिलाफ सख्त नियम लागू कर रहा है। अगर किसी बैंक ने ग्राहक को गुमराह करके या गलत जानकारी देकर कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचा है, तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा मुआवजे के साथ वापस लौटाना होगा।

