पति की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

New Delhi News: देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से मुख्य आरोपी सोनम को बड़ी राहत मिली है।

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सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम को क्यों दी बड़ी राहत?

जस्टिस एमएम सुंदेश और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ (बेंच) ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि वे शुरुआत में जमानत रोकने के पक्ष में थे। कोर्ट के अनुसार, ऐसा नहीं था कि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के पुख्ता आधार और कारण नहीं बताए गए थे।

सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी महिला पहले से ही जेल से बाहर है। इसलिए इस चरण पर आकर जमानत के आदेश को पलटना सही नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मामले का अंतिम फैसला अब निचली अदालत में ट्रायल यानी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही तय किया जाना उचित रहेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में क्या दलीलें दीं?

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि सोनम कुछ समय जेल में बिता चुकी है। अदालत ने अब प्रतिवादी पक्ष को अपना जवाबी हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद ही मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही को बढ़ाया जाएगा।

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सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने सोनम को इसलिए जमानत दी थी, क्योंकि गिरफ्तारी के पूरे आधार स्पष्ट नहीं थे। उन्होंने दलील दी कि कानूनी धारा (सेक्शन) लिखने में टाइपिंग की गलती के कारण ऐसा हुआ था।

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत के सामने मुख्य आरोपी के देश से भागने की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि आरोपी महिला को बाहर रहने देना जांच को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के आदेश में तुरंत दखल नहीं दिया।

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