ग्रुप 20 भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को बड़ी राहत, याचिका खारिज

Chandigarh News: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और ग्रुप-20 भर्ती से जुड़े युवाओं के लिए देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सुभेंद्र व अन्य बनाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मामले में यह अहम फैसला सुनाया। यह याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 27 मार्च 2026 को दिए गए समीक्षा निर्णय के खिलाफ दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि ग्रुप-20 सहित कुल 24 ग्रुपों की भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इसमें चयनित उम्मीदवार लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें बिना पक्षकार बनाए चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने माना था कि सामाजिक-आर्थिक अंकों का सीईटी (CET) मेरिट पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए पुरानी भर्ती और परिणामों को रद्द करने के आदेश में कमी थी। कोर्ट ने कहा कि भविष्य के दिशा-निर्देश आगे आने वाली नई भर्तियों पर ही लागू होंगे।

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अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया युवाओं के विश्वास की जीत

हाईकोर्ट के इसी फैसले को कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर रोक लगाने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह बरकरार रहेगा और चयनित उम्मीदवार कानूनी रूप से अपनी सेवा में बने रहेंगे।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे प्रदेश के युवाओं की मेहनत, धैर्य और विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि आयोग हर स्तर पर तथ्यों के साथ अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए खड़ा रहा।

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