हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन

Una News: हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उच्चतम न्यायालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशों के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। अब सड़कों पर गलत तरीके से गाड़ी पार्क करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रशासन इस नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले गाड़ी मालिकों को अपने वाहन हटाने की चेतावनी देगा। इसके बाद भी यदि कोई लापरवाही बरतता है और अपनी गाड़ी नहीं हटाता है, तो जिला प्रशासन कड़ा एक्शन लेगा। पुलिस की देखरेख में सड़क निर्माण एजेंसियों की क्रेन और मशीनों से वाहन जब्त किए जाएंगे।

राजमार्गों पर अवैध पार्किंग से लगता है भारी जाम

प्रशासन इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ ऑनलाइन ई-चालान भी जारी करेगा। दरअसल ऊना जिला, धर्मशाला-चंडीगढ़ और हमीरपुर-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्गों के केंद्र में स्थित है। इन व्यस्त सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ियां और रेहड़ियां खड़ी करने के कारण शहरों में भयंकर जाम लग रहा है।

सड़कों पर अनियंत्रित भीड़ बढ़ने के कारण स्थानीय आम जनता और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता की इसी बड़ी असुविधा को दूर करने के लिए प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। इसके लिए एक व्यवस्थित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नए नियमों के तहत कार्रवाई

ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि यह नई गाइडलाइन उच्चतम न्यायालय के इस वर्ष तेरह अप्रैल के आदेश के बाद लागू की गई है। इसके साथ ही प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि और यातायात नियंत्रण अधिनियम दो हजार बाईस के कड़े प्रावधानों के तहत यह पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है।

इस नई मुहिम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को हर प्रकार के अतिक्रमण और रुकावटों से पूरी तरह मुक्त रखना है। इससे राज्य की मुख्य सड़कों पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित और सुचारू रूप से चलेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी।

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