Entertainment News: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता वरुण धवन का नाम देश के उन चुनिंदा सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शुमार हो गया है, जिन्होंने अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा के लिए कानूनी रास्ता चुना है। वरुण धवन ने ऑनलाइन अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने सोशल मीडिया और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिनेता से जुड़े आपत्तिजनक, फर्जी और भ्रामक कंटेंट को तुरंत इंटरनेट से पूरी तरह हटाने का एक सख्त निर्देश जारी कर दिया है।
अभिनेता वरुण धवन ने अपनी याचिका में मजबूत दावा किया था कि इंटरनेट पर उनकी तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाई कोर्ट ने वरुण को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रहे फेक एआई वीडियो, डीपफेक, अश्लील सामग्री और बिना इजाजत बेचे जा रहे मर्चेंडाइज पर कड़ा रुख अपनाया है।
एक्टर की पहचान का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अभिनेता के पर्सनैलिटी राइट्स यानी उनकी पहचान, चेहरा, नाम और आवाज का किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत में जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को इस संबंध में कड़े कदम उठाने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने कहा कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित करें कि अभिनेता के नाम और छवि का व्यावसायिक रूप से गलत इस्तेमाल न हो। कोर्ट ने उन सभी डीपफेक फोटोज और वीडियोज को तुरंत डिलीट करने का आदेश दिया है, जिनमें वरुण धवन के चेहरे या पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था।
जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक, ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट को होस्ट करने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स को उसे तुरंत हटाना होगा। इसके साथ ही डिजिटल तथा मीडिया चैनलों के जरिए इस तरह की सामग्री को आगे पब्लिश होने से रोकने के लिए भी सभी जरूरी तकनीकी कदम उठाने होंगे।
अदालत में दिखाए गए फर्जी मर्चेंडाइज के लिंक
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरुण धवन के वकील ने कोर्ट के सामने कई ऐसे लिंक पेश किए, जिनमें एक्टर के नाम और चेहरे का अवैध इस्तेमाल कर फर्जी मर्चेंडाइज बेचे जा रहे थे। इतना ही नहीं, एआई (AI) के जरिए बनाए गए आपत्तिजनक डीपफेक वीडियो और अश्लील सामग्री भी कोर्ट को दिखाई गई।
इन साक्ष्यों को देखने के बाद कोर्ट ने माना कि इससे एक्टर की छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अदालत ने अभिनेता की लीगल टीम को निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े सभी आपत्तिजनक लिंक की एक विस्तृत लिस्ट बनाकर शुक्रवार तक कोर्ट में दाखिल की जाए, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।
Author: Manisha Thakur


