Delhi News: जब भी कोई व्यक्ति अपना मकान, प्लॉट, सोना या शेयर्स बेचता है, तो उस पर होने वाले मुनाफे को कैपिटल गेन्स कहा जाता है। इस मुनाफे पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है। आयकर विभाग इस टैक्स को बचाने के लिए धारा 54 और 54F के तहत छूट देता है।
अक्सर लोगों के मन में यह बड़ा सवाल रहता है कि क्या इस टैक्स छूट का फायदा जीवन में केवल एक ही बार उठाया जा सकता है। अगर आप भी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह छूट कितनी बार मिल सकती है।
क्या एक से ज्यादा बार मिल सकती है टैक्स में छूट?
सीधे और आसान शब्दों में कहें तो आप कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट का फायदा एक से ज्यादा बार उठा सकते हैं। आयकर कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहता हो कि आप जीवन में सिर्फ एक ही बार यह टैक्स छूट ले सकते हैं।
आप जितनी बार अपनी प्रॉपर्टी बेचकर नया घर खरीदेंगे, उतनी बार आप नियमों और शर्तों के दायरे में रहकर इस छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट की दो सबसे महत्वपूर्ण धाराओं सेक्शन 54 और सेक्शन 54F के कड़े नियमों को समझना होगा।
सेक्शन 54 और 54F के बीच का अंतर समझना है जरूरी
सेक्शन 54 के तहत छूट तब मिलती है जब आप कोई रहने वाला मकान बेचते हैं और उस मुनाफे से दूसरा रहने का मकान खरीदते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹2 करोड़ से कम है, तो आप जिंदगी में एक बार उस मुनाफे से दो नए घर खरीदकर भी छूट पा सकते हैं।
यह ‘एक बार में दो घर’ वाला मौका जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलता है। इसके बाद आप जब भी मकान बेचेंगे, तो छूट के लिए केवल एक ही नया घर खरीद सकेंगे। दूसरी ओर, सेक्शन 54F की छूट तब लागू होती है जब आप प्लॉट, सोना या शेयर्स बेचकर नया मकान खरीदते हैं।
सेक्शन 54F के तहत मल्टीपल क्लेम करने की सख्त शर्तें
सेक्शन 54F के तहत आप जितनी बार चाहें टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। जिस दिन आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई टैक्स छूट क्लेम कर रहे हैं, उस तारीख को आपके नाम पर पहले से एक से ज्यादा रहने का मकान नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा, नई टैक्स छूट क्लेम करने के बाद आप अगले 1 साल के भीतर कोई दूसरा नया घर नहीं खरीद सकते हैं। आप अगले 3 साल के भीतर कोई नया घर बनवा भी नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो मिली हुई टैक्स छूट कैंसिल हो जाएगी।
समय सीमा का रखें विशेष ध्यान
कैपिटल गेन्स टैक्स से बचने के लिए पुरानी प्रॉपर्टी बेचने की तारीख से 1 साल पहले या 2 साल बाद के भीतर नया घर खरीदना जरूरी है। अगर आप घर खुद बनवा रहे हैं, तो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के 3 साल के भीतर कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए।
यदि आप तय समय में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको वह रकम समय से पहले ‘कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम’ (CGAS) में जमा करानी होगी। नियमों का सही पालन न करने पर आपको भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है, इसलिए समय सीमा का पूरा ध्यान रखें।
Author: Gaurav Malhotra


