Solan News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नगर निकाय और नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी मनमोहन शर्मा ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत निर्धारित क्षेत्रों में शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यह आदेश आगामी 17 मई, 2026 को होने वाले मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
प्रशासनिक आदेशों के मुताबिक, नगर निगम सोलन सहित नगर परिषद नालागढ़ और परवाणू में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। इसके अलावा नगर पंचायत अर्की और कण्डाघाट में भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मतदान समाप्त होने के समय से ठीक 48 घंटे पहले यह पाबंदी शुरू हो जाएगी। यानी 15 मई, 2026 की शाम 03:00 बजे से लेकर 17 मई को मतदान संपन्न होने तक जिले के इन खास हिस्सों में शराब नहीं मिलेगी।
इन जगहों पर रहेगा सन्नाटा, नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
डीएम मनमोहन शर्मा के निर्देशानुसार, चुनाव क्षेत्रों में स्थित सभी शराब ठेके, बार और होटल पूरी तरह बंद रहेंगे। यह पाबंदी रेस्तरां, क्लब और उन सभी संस्थानों पर भी लागू होगी जो मदिरा परोसने का काम करते हैं। आदेश स्पष्ट करते हैं कि मतदान से पहले की 48 घंटे की संवेदनशील अवधि में किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर शराब बांटना गैरकानूनी होगा। जिला प्रशासन ने पुलिस को भी इन आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन कानूनी कार्यवाही अमल में लाएगा। प्रशासन का मानना है कि नशे का इस्तेमाल चुनाव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे इन तिथियों का ध्यान रखें। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। यह पाबंदी केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा के भीतर ही लागू रहेगी।


