पंजाब के सरकारी दफ्तरों को प्रीपेड बिजली मीटर की झंझट से राहत: अब एडवांस में मिलेगा बजट

Punjab News: पंजाब के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालयों को प्रीपेड बिजली मीटर के कारण आ रही दिक्कतों से राहत मिल गई है। वित्त विभाग ने अब सभी सरकारी संस्थानों को बिजली रिचार्ज के लिए एडवांस राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होने के कारण बिजली सप्लाई बंद होने की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद सरकारी विभागों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। सरकारी प्रक्रिया के तहत बिल भुगतान में काफी समय लगता था, जबकि प्रीपेड सिस्टम में बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती थी। सरकारी दफ्तरों में महीनों तक बिल लंबित रहने की पुरानी व्यवस्था प्रीपेड मीटर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के हस्तक्षेप से मिली राहत

यह मामला वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के संज्ञान में लाया गया था। उन्होंने अधिकारियों के साथ गहन बैठक के बाद इस नई व्यवस्था को मंजूरी दी। अब संबंधित स्कूल या सरकारी कार्यालय को पिछले वर्ष की औसत बिजली खपत के आधार पर प्रतिमाह अग्रिम रिचार्ज की अनुमति होगी। इससे संस्थानों को बार-बार बिल प्रक्रिया के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा।

वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और डिप्टी कमिश्नरों को आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत कार्यालयों के डीडीओ (DDO) को अब पीएसपीसीएल (PSPCL) से अपनी औसत बिजली खपत का प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद सरकारी खजाने से यह राशि सीधे पीएसपीसीएल के खाते में एडवांस के रूप में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

निगरानी और निरंतरता पर रहेगा जोर

इस नई प्रणाली से न केवल बिजली की आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी, बल्कि सरकारी खर्च पर भी बेहतर निगरानी रखना संभव होगा। औसत खपत के आधार पर बजट जारी होने से बिजली की फिजूलखर्ची पर भी लगाम लगेगी। यह कदम सरकारी कामकाज में सुधार और डिजिटल व्यवस्था के साथ सरकारी फाइलों की सुस्त गति के बीच सामंजस्य बैठाने का एक प्रयास है।

राज्य के कई जिलों में प्रीपेड मीटर लगने के बाद बढ़ती शिकायतों के कारण सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। अब समय पर बिजली का रिचार्ज सुनिश्चित होने से शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों व विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अधिकारियों को इस नई प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

Author: Gurpreet Singh

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