ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में पूर्व जज सास की अग्रिम जमानत खारिज, सीबीआई की बढ़ती दबिश के बीच गिरफ्तारी की तलवार लटकी

Bhopal News: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका देर रात खारिज कर दी। इस फैसले के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है।

अदालती झटके के बीच गुरुवार सुबह पूर्व जज गिरिबाला सिंह का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस सोशल मीडिया वीडियो में वह अपने घर के बाहर बेफिक्र होकर एक आवारा कुत्ते को खाना खिलाती दिख रही हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।

हाई कोर्ट ने भोपाल जिला कोर्ट का फैसला पलटा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ ने बुधवार देर रात अपना 17 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया। कोर्ट ने मामले के गंभीर तथ्यों को देखते हुए भोपाल जिला अदालत द्वारा 15 मई को दिए गए अग्रिम जमानत के आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है।

ट्विशा के परिजनों के वरिष्ठ वकील अनुराग श्रीवास्तव ने इस अदालती फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 36 साल तक न्यायिक सेवा में रहने वाली गिरिबाला सिंह को अब कानून का सम्मान करना चाहिए। उन्हें जांच में सहयोग के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के सामने तुरंत आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।

सरकारी वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं। उन्होंने साइबर फोरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर और क्राइम सीन मैनेजमेंट का विशेष प्रशिक्षण लिया है। ऐसे में आरोपी द्वारा अपराध स्थल और अहम सुरागों से छेड़छाड़ करने की पूरी आशंका बनी हुई थी।

व्हाट्सएप चैट में प्रताड़ना के मिले पुख्ता सबूत

परिजनों के वकीलों ने आरोप लगाया कि भोपाल जिला कोर्ट ने शुरुआती दौर में ही आरोपी को महज 24 घंटे में जमानत दे दी थी। उस समय मुख्य गवाहों के बयान भी नहीं हुए थे। मृतका के व्हाट्सएप चैट और केस डायरी में स्पष्ट प्रताड़ना का जिक्र होने के बाद भी इसे नजरंदाज किया गया था।

इस बीच भोपाल की स्थानीय अदालत ने मृतका के पति समर्थ सिंह को सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। केंद्रीय एजेंसी आरोपी समर्थ को लेकर तुरंत उसके घर पहुंची और गहन पूछताछ शुरू की। मृतका का पति समर्थ सिंह भी पेशे से एक वकील है।

ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। पूर्व मिस पुणे ट्विशा की मौत की जांच इसी सोमवार को सीबीआई ने अपने हाथ में ली थी। सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से नामजद प्राथमिकी दर्ज की है।

एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने किया दूसरा पोस्टमार्टम

जांच एजेंसी ने आरोपियों पर दहेज हत्या और क्रूरता से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2) और 85 लगाई है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि दिसंबर 2025 में हुई शादी के बाद से ही ससुराल वाले कम दहेज मिलने के कारण ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।

हालांकि आरोपी सास ने मीडिया साक्षात्कारों में ट्विशा की मानसिक स्थिति और उसके कथित इलाज पर लगातार सवाल उठाए हैं। इस मामले में हाई कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने भोपाल आकर मृतका का दूसरा पोस्टमार्टम भी किया था।

Author: Vijay Chouhan

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