खाने के तेल की पैकेजिंग में होगा बदलाव? ग्राहकों की सुविधा के लिए मंत्रालय बना रहा नई योजना

Delhi News: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग को लेकर एक बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मंत्रालय अब कुकिंग ऑयल के लिए मानक पैकेजिंग नियमों को अनिवार्य करने की संभावना तलाश रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बाजार में उपलब्ध अलग-अलग वजन वाले पैकेटों के भ्रम से बचाना है।

हाल ही में मंत्रालय और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में उद्योग जगत ने चिंता जताई कि बाजार में 650 ग्राम, 700 ग्राम, 810 ग्राम, 850 ग्राम और 870 ग्राम जैसे कई अजीब वजन के पैक बेचे जा रहे हैं, जो ग्राहकों के लिए काफी भ्रमित करने वाले हैं।

कीमतों की तुलना करना होगा आसान

मौजूदा स्थिति यह है कि एक जैसे दिखने वाले अलग-अलग वजन के पैक के कारण ग्राहकों के लिए सही कीमत का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। मंत्रालय का मानना है कि मानक पैकेजिंग लागू होने से ग्राहक आसानी से विभिन्न ब्रांडों की कीमतों की तुलना कर पाएंगे और अपने लिए सही चुनाव करने में सक्षम होंगे।

मंत्रालय के अनुसार, यदि यह नया नियम लागू किया जाता है, तो यह पूरी तरह से अनिवार्य होगा। यह नियम न केवल भारत में उत्पादित तेलों पर लागू होगा, बल्कि विदेश से आयात किए जाने वाले सभी खाद्य तेलों के लिए भी समान रूप से प्रभावी रहेगा। इस पर अभी उद्योग जगत के सुझावों की गंभीरता से जांच की जा रही है।

उपभोक्ता मामलों के सचिव ने आश्वासन दिया है कि ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा। इस पहल से तेल बाजार में पारदर्शिता आएगी और अनैतिक पैकेजिंग प्रथाओं पर अंकुश लगेगा। आम उपभोक्ताओं के लिए यह निर्णय बजट और खरीदारी के फैसले को और अधिक स्पष्ट और सरल बनाएगा।

Author: Rajesh Kumar

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