ग्राम पंचायतों में लागू हुई फेशियल रिकाग्निशन हाजिरी व्यवस्था, अब डेस्कटॉप वेबकैम से भी दर्ज होगी उपस्थिति

Gonda News: उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में तैनात सभी कर्मचारियों की उपस्थिति को अधिक पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने अब फेशियल रिकाग्निशन आधारित ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था को पूरी तरह लागू कर दिया है। इस नई तकनीक से अब कोई भी कर्मचारी फर्जी हाजिरी नहीं लगा सकेगा।

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इस नई व्यवस्था के तहत अब पंचायत कर्मी पंचायत सचिवालयों में स्थापित आधिकारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर के वेबकैम के माध्यम से भी अपनी दैनिक हाजिरी दर्ज करा सकते हैं। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह का पत्र मिलने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) ने सभी सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ) को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं।

मोबाइल ऐप के साथ अब डेस्कटॉप से भी हाजिरी का मिलेगा विकल्प

निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में चल रही मोबाइल आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। यह नई डेस्कटॉप व्यवस्था केवल एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध कराई गई है। इससे उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो मोबाइल न होने या नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे थे।

यदि किसी पंचायत सहायक के पास स्मार्टफोन नहीं है या कोई अन्य तकनीकी खराबी आती है, तो वे परेशान नहीं होंगे। वे सीधे पंचायत सचिवालय में लगे जियोफेंस्ड डेस्कटॉप के वेबकैम के सामने आकर अपना चेहरा स्कैन करा सकेंगे। इस प्रक्रिया के जरिए उनकी दैनिक उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज हो जाएगी।

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सभी सचिवालयों में इंटरनेट और वेबकैम दुरुस्त करने के कड़े निर्देश

इस महत्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए निदेशक ने सभी पंचायत सचिवालयों में स्थापित डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी और वेबकैम को तत्काल चालू और सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को प्रतिदिन ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से कर्मचारियों की लाइव निगरानी करने को कहा गया है।

इस पूरे मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) श्रेया उपाध्याय ने बताया कि निदेशक के आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सभी एडीओ को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी 11 जुलाई से इस नई व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा।

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