केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कापा कानून के तहत जेल में बंद बीजेपी पार्षद आज जेल के अंदर ही लेंगे शपथ

Thiruvananthapuram News: केरल में कापा (KAAPA) कानून के तहत विय्युर सेंट्रल जेल में बंद बीजेपी पार्षद आर. सुगाथन को बड़ी राहत मिली है। केरल हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद आज मंगलवार को उन्हें जेल के अंदर ही पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

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हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन को आज सुबह 11 बजे ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया था। जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने तिरुवनंतपुरम के मेयर वी.वी. राजेश और अन्य जरूरी निगम अधिकारियों को इस प्रक्रिया के लिए जेल परिसर में जाने की अनुमति दी है।

नियमों के उल्लंघन के कारण पहला शपथ ग्रहण हुआ अमान्य

दरअसल तिरुवनंतपुरम नगर निगम के वाझोट्टुकोनम वार्ड से चुने गए सुगाथन समेत कुछ पार्षदों का पहला शपथ ग्रहण विवादों में आ गया था। इन लोगों ने केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट के नियमों के इतर श्री नारायण गुरु और स्थानीय देवी-देवताओं के नाम पर शपथ ली थी।

नियमों का पालन न होने के कारण यह पूरा मामला केरल हाई कोर्ट पहुंचा था। अदालत ने सुनवाई के बाद पिछले शपथ ग्रहण को पूरी तरह अमान्य करार दे दिया। इसके बाद अन्य पार्षदों ने तो दोबारा शपथ ले ली, लेकिन जेल में बंद होने के कारण सुगाथन ऐसा नहीं कर पाए थे।

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जनता के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान जरूरी: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि भले ही गंभीर मामलों के कारण सुगाथन को रिहा नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए कोर्ट ने 14 जुलाई को विय्युर सेंट्रल जेल के भीतर ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की मंजूरी दी।

अदालत के इस फैसले के बाद केरल में जमकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एलडीएफ (LDF) ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे राज्य की राजधानी की छवि पर एक दाग बताया है।

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