एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पुराने वाहन स्क्रैप करने पर टैक्स होगा माफ

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Sonipat News: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण अनुकूल यातायात को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बेहद शानदार प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस नई नीति के तहत पुराने वाहनों को सड़कों से पूरी तरह हटाया जाएगा।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) एवं सोनीपत के एसडीएम सुभाष चंद्र ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों के स्थान पर आधुनिक और नए वाहन अपनाने वाले मालिकों को सरकार बड़ा वित्तीय लाभ देने जा रही है।

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मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में ट्रांसपोर्टरों, ट्रक व बस एसोसिएशनों, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस योजना के नियमों और फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

एसडीएम सुभाष चंद्र ने बताया कि प्रदूषण पर लगाम कसने के उद्देश्य से सरकार ने यह खास नीति तैयार की है। इसके तहत बीएस-1 से लेकर बीएस-4 श्रेणी के पुराने ट्रकों और बसों को कबाड़ (स्क्रैप) घोषित कर नष्ट करना होगा, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा।

इन पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए बीएस-6, इलेक्ट्रिक (EV) या सीएनजी वाहन खरीदने पर वाहन मालिकों को 100 प्रतिशत मोटर वाहन (MV) टैक्स से पूरी छूट मिलेगी। इस बड़े आर्थिक फायदे से ट्रांसपोर्टर्स को नई गाड़ियां खरीदने में काफी आसानी होगी।

नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी छूट और ब्याज पर सब्सिडी

सरकार की इस नई पर्यावरण हितैषी नीति के तहत नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई मालिक नया वाहन खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है, तो सरकार ब्याज में पांच प्रतिशत तक की बड़ी सब्सिडी भी देगी।

ट्रांसपोर्टर्स को राहत देते हुए प्रशासन ने बताया कि यदि किसी पात्र पुराने वाहन पर एक वर्ष से अधिक समय का मोटर वाहन कर (टैक्स) बकाया है, तो नई गाड़ी खरीदने की स्थिति में सरकार उस पुराने बकाया टैक्स को भी पूरी तरह से माफ कर देगी।

इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन मालिकों को अपने पुराने और प्रतिबंधित हो चुके वाहनों को सरकार द्वारा अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर ही ले जाकर नष्ट करवाना होगा। वहां से मिलने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर ही सभी छूट दी जाएंगी।

एनसीआर से बाहर पुराने वाहनों को बेचने की मिलेगी सशर्त अनुमति

नीति के अनुसार, वाहन मालिकों को अपने पुराने बीएस-4 वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से बाहर किसी गैर-एनसीएपी (NCAP) शहर या ग्रामीण क्षेत्र में बेचने की कानूनी अनुमति भी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि नए खरीदे गए प्रतिस्थापित वाहन का रजिस्ट्रेशन हरियाणा के एनसीआर जिलों में ही होना अनिवार्य है।

एसडीएम सुभाष चंद्र ने ट्रांसपोर्टर्स को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि प्रतिबंध लागू होने के बाद भी कोई नियमों का उल्लंघन करेगा और सड़कों पर पुराने डीजल वाहनों को दौड़ाएगा, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी जब्त कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी यूनियन पदाधिकारियों से अपील की कि वे इस पर्यावरण हितैषी नीति का जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार करें। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान आरटीए विभाग से एमवीओ सचिन ढुल समेत विभिन्न बस और ट्रक यूनियनों के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

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