कुल्लू अस्पताल में महिला की मौत के बाद प्रदर्शन मामले में बंटी सिराजी और संजय चौहान पर एफआईआर दर्ज, जानें पुलिस ने कौन-कौन सी धाराएं लगाई

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Kullu News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसूता मंजू शर्मा की मौत के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुलिस ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन करने के आरोप में बंटी सिराजी और संजय चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सदर थाने में यह केस शिकायतकर्ता हीरा लाल बोध की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लगाईं गंभीर कानूनी धाराएं

कुल्लू पुलिस ने एक जुलाई को शाम सात बजकर बयालीस मिनट पर यह एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बंटी सिराजी और संजय चौहान पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 लगाई है। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ धारा 189(1) और धारा 191(2) के तहत भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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प्रसूता मंजू शर्मा की मौत के बाद भड़का गुस्सा

मंडी जिले के बालीचौकी की रहने वाली मंजू शर्मा की कुल्लू अस्पताल में डिलीवरी के बाद मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने महिला डॉक्टर और दो नर्सों पर बदसलूकी और लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके बाद गुस्साए लोगों ने उनतीस और तीस जून को अस्पताल में भारी विरोध प्रदर्शन किया था।

इस गंभीर मामले में स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी डॉक्टर और एक नर्स को सस्पेंड कर दिया था। विभाग की इस कार्रवाई के विरोध में कुल्लू के डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया। डॉक्टरों ने एक जुलाई को विरोध जताते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी सौंपा था।

आरोपियों ने सोशल मीडिया पर दी अपनी प्रतिक्रिया

मामला दर्ज होने के बाद बंटी सिराजी ने फेसबुक पर एफआईआर की कॉपी शेयर कर सरकार का आभार जताया। वहीं संजय चौहान ने वीडियो जारी कर कहा कि उनकी लड़ाई स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ नहीं थी। उनका विरोध केवल लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ था और उन्होंने कोई तोड़फोड़ या डराने का काम नहीं किया।

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