Delhi News: दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक कई सख्त नियम अपने आप लागू हो जाएंगे। सरकार के इस कदम से हर वर्ष अलग से नए आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी
नई अधिसूचना के मुताबिक सर्दियों के मौसम में सरकारी और निजी दफ्तरों में एक समय पर सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे। बाकी बचे सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही अपना काम करेंगे। हालांकि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और विभाग प्रमुखों को हर दिन कार्यालय आना होगा
दिल्ली में संशोधित ग्रैप पाबंदियां और नए नियम स्वतः होंगे लागू
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को मिलाकर एक आसान और सख्त सिस्टम बनाया गया है। इसमें संशोधित ग्रैप नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को शामिल किया गया है। अब पूरे विंटर सीजन के दौरान यह सारे कड़े नियम दिल्ली में अपने आप लागू हो जाएंगे
सरकार ने पूरे साल के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप, डीजल पंप, सीएनजी और एलपीजी स्टेशनों पर सिर्फ उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा जिनके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होगा। इस नए नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
पुराने बाहरी वाहनों के प्रवेश और निर्माण कार्यों पर रहेगी रोक
दिल्ली के बाहर से आने वाले बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि सीएनजी गाड़ियों, इलेक्ट्रिक वाहनों, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस गाड़ियों को इस नियम से छूट मिलेगी। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर पूरी पाबंदी रहेगी
प्रशासन ने निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग फीस को दोगुना कर दिया है। हालांकि दिल्ली मेट्रो की पार्किंग में पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। इसके साथ ही नगर निगम और सरकारी दफ्तरों के काम करने के समय में भी थोड़ा बदलाव किया जाएगा

