वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब दूसरे राज्य में तीन साल तक नहीं बदलना होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन

New Delhi: नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य शिफ्ट होने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार अब दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर रजिस्ट्रेशन बदलवाने के झंझट को खत्म करने जा रही है। इससे देश के करोड़ों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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तीन साल तक रजिस्ट्रेशन बदलने का झंझट होगा खत्म

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव तैयार किया है। मौजूदा नियमों के तहत अगर आप अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा रखते हैं, तो वहां दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।

सरकार के इस नए प्रस्ताव में इस समय सीमा को बढ़ाकर अब पूरे तीन साल करने की योजना है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट या ट्रांसफर के कारण दो या तीन साल के लिए दूसरे शहर जाते हैं, तो आपको गाड़ी का नंबर बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

डिजिटल सिस्टम से ऑनलाइन सुलझेंगे ट्रैफिक चालान

मंत्रालय रजिस्ट्रेशन के नियमों को आसान बनाने के साथ ही ट्रैफिक चालान के निपटारे को भी पूरी तरह हाई-टेक करने जा रहा है। अब आम वाहन चालकों को छोटे-मोटे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों के लिए बार-बार कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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सरकार सभी राज्यों को एक विशेष डिजिटल सिस्टम विकसित करने का निर्देश दे रही है। इस नए सिस्टम के जरिए ट्रैफिक चालान और जुर्मानों का निपटारा ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इससे आम लोगों का कीमती समय बचेगा और अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा।

एक समान रोड टैक्स व्यवस्था पर चल रहा मंथन

ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स का मानना है कि रजिस्ट्रेशन नियमों में यह नया बदलाव नौकरीपेशा लोगों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। हालांकि, अभी भी अलग-अलग राज्यों में लागू विभिन्न रोड टैक्स नियमों को लेकर उच्च स्तरीय बैठकें और चर्चाएं जारी हैं।

भविष्य में अगर राज्यों के बीच ऑनलाइन रोड टैक्स एडजस्टमेंट जैसी आधुनिक व्यवस्था लागू हो जाती है, तो गाड़ी चलाना और आसान होगा। वाहन मालिक बिना किसी कानूनी अड़चन के पूरे देश में कहीं भी बेफिक्र होकर अपनी गाड़ी चला सकेंगे। ये सभी नियम जल्द लागू होंगे।

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