Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक विशेष अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले के दो मुख्य आरोपियों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। जांच अधिकारी ने दोनों आरोपियों की सात दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी।
विशेष अदालत ने खारिज की सात दिन की हिरासत
भ्रष्टाचार निवारण की विशेष अदालत ने पुलिस जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी के सात दिन की हिरासत वाले अनुरोध को खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी रामशंकर मिश्र और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव से पूछताछ के लिए केवल 14 घंटे की पुलिस रिमांड ही स्वीकार की है। पुलिस बुधवार सुबह दोनों को हिरासत में लेगी।
सह-आरोपियों से पहले ही हो चुकी है पूछताछ
पुलिस इस चर्चित मामले में शामिल अन्य सह-आरोपियों से पहले ही अलग-अलग रिमांड के दौरान गहन पूछताछ कर चुकी है। इन आरोपियों में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे शामिल हैं। जांच टीम ने इनसे पूछताछ के बाद कई महत्वपूर्ण सुराग और साक्ष्य जुटाए हैं।
चोरी की रकम से खरीदे गए कई वाहन बरामद
पकड़े गए चारों आरोपियों से पूछताछ के दौरान भारी मात्रा में कैश, सोना और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके अलावा चोरी की रकम से खरीदे गए दो चारपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस मामले के हर वित्तीय पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है।
शेयर बाजार और ब्याज पर लगाया चोरी का पैसा
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पुलिस जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कथित रूप से चोरी की गई इस बड़ी राशि का एक हिस्सा ब्याज पर लोन देने में इस्तेमाल हुआ था। इसके साथ ही आरोपियों ने इस फंड को शेयर बाजार में भी निवेश किया था, जिसकी पुलिस कड़ाई से पड़ताल कर रही है।

