मोरक्को में ट्रैफिक और पुलिस का मजाक उड़ाना फ्रेंच इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी, कोर्ट ने सुनाई 1 साल की जेल

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Marrakech News: सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने और मशहूर होने के चक्कर में कई बार कंटेंट क्रिएटर्स किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन कभी-कभी दूसरे देश के तौर-तरीकों का सरेआम मजाक उड़ाना सीधे जेल का रास्ता खोल देता है। ऐसा ही एक मामला अब सामने आया है।

मोरक्को में एक मशहूर महिला इन्फ्लुएंसर को वहां की व्यवस्था की बुराई करना इतना भारी पड़ गया कि उसे सीधे 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 30 साल की इस महिला का नाम यास नौबेले है, जो एक फ्रेंच-अल्जीरियाई कंटेंट क्रिएटर और फैशन ब्लॉगर हैं।

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एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने से ठीक पहले हुई गिरफ्तारी

यास नौबेले को मोरक्को के बॉर्डर अधिकारियों ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया, जब वे अपनी फ्लाइट पकड़कर वापस फ्रांस जाने की तैयारी में थीं। यास सिर्फ तीन दिनों के लिए मोरक्को के ऐतिहासिक शहर माराकेश में घूमने आई थीं, जहां उन्होंने एक विवादित वीडियो रील बनाई थी।

माराकेश में घूमते समय यास ने एक टैक्सी के भीतर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने मोरक्को के ट्रैफिक और लोगों के ड्राइविंग सेंस की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने वहां के लोगों को पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए बताया।

उन्होंने वीडियो में कहा कि यहां बिना हेलमेट छोटे बच्चों को बिठाकर मोपेड दौड़ाई जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने मोरक्को की तुलना अल्जीरिया से करते हुए उसे बदतर बताया और वहां की ट्रैफिक पुलिस पर पैसे ऐंठने व घूसखोरी के बेहद संगीन आरोप भी लगा दिए।

कोर्ट ने माना मानहानि का दोषी और लगाया भारी जुर्माना

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मोरक्को प्रशासन ने इसे अपने देश के नागरिकों का अपमान और सरकारी संस्थाओं की मानहानि माना। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए यास के खिलाफ नेशनल अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और उन्हें एयरपोर्ट पर दबोच लिया।

हालांकि, विवाद बढ़ते देख यास ने वह वीडियो डिलीट भी कर दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब 22 जून को मैराकेश की एक अदालत में यास की पेशी हुई, तो कोर्ट ने उन्हें तुरंत सुनवाई करते हुए दोषी करार दे दिया।

अदालत ने पुलिस की छवि खराब करने के आरोप में उन्हें सीधे 1 साल की जेल की सजा सुना दी और साथ ही भारी जुर्माना भी लगा दिया। कानूनी नियमों के अनुसार अब यास के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय बचा है।

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