पुरानी गाड़ी कबाड़ होने के बाद भी नहीं छूटेगा लकी नंबर, परिवहन विभाग ने शुरू की यह बेहद शानदार सुविधा

Uttar Pradesh News: मेहनत के साथ-साथ अगर आपका भाग्य भी साथ दे तो सफलता की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। बहुत से लोगों के लिए अपनी गाड़ी का खास नंबर ही उनका सबसे बड़ा लकी चार्म होता है। परिवहन विभाग अब आपकी इस भावना का पूरा सम्मान कर रहा है।

यदि आपकी पुरानी कार कबाड़ यानी स्क्रैप होने जा रही है, तब भी आपको अपना पसंदीदा नंबर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की नई नीति के तहत अब आप अपने पुराने लकी या वीआईपी नंबर को अपनी बिल्कुल नई गाड़ी में ट्रांसफर करवा सकते हैं।

परिवहन विभाग ने अब पुरानी गाड़ियों के नंबर पर नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराने की बेहतरीन ऑनलाइन सुविधा दे रखी है। इस शानदार योजना से आपकी कामयाबी और पूर्वजों की पुरानी यादों का सफर नई गाड़ी में भी हमेशा जारी रहेगा।

लकी और वीआईपी नंबरों की मांग में हुआ भारी इजाफा

अपना पुराना वीआईपी नंबर नए वाहन में सुरक्षित रखने वालों की संख्या बीते कुछ सालों में दोगुनी हो गई है। आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि पब्लिक की भारी डिमांड को देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को पहले से काफी सरल बनाया गया है।

अगर हम पांच साल पहले की बात करें तो अपनी पुरानी गाड़ी का लकी नंबर नए व्हीकल में ट्रांसफर कराने के लिए हर महीने महज तीन से पांच लोग ही आते थे। वहीं अब आरटीओ ऑफिस में यह संख्या बढ़कर 10 से 15 के बीच पहुंच गई है।

सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर रिटेंशन कराने के लिए टू-व्हीलर की अपेक्षा फोर-व्हीलर के एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आते हैं। क्योंकि लोग आज भी कार के लिए वीआईपी नंबर की बुकिंग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।

वाहन मालिकों को करना होगा इन जरूरी नियमों का पालन

अगर आपका पुराना वाहन 10 साल (डीजल) या 15 साल (पेट्रोल) का नियम पूरा कर चुका है, तो उसे अधिकृत स्क्रैप सेंटर में जमा करना होगा। वहां से आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट और व्हीकल स्क्रैपिंग का वैध सर्टिफिकेट हासिल करना होगा।

नया व्हीकल खरीदने के 90 दिनों के अंदर अपने क्षेत्रीय आरटीओ ऑफिस में रिटेंशन के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें पुराने व्हीकल की आरसी, एक्टिव इंश्योरेंस और स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को काउंटर पर जमा करना होगा।

यह पूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग की आधिकारिक परिवहन सेवा वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे लैपटॉप या स्मार्ट फोन से ऑनलाइन भी की जा सकती है। इसके लिए कार मालिकों को लगभग पांच हजार रुपये की फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा।

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और फीस के ऑनलाइन सत्यापन के बाद आरटीओ ऑफिसर पुराना नंबर नए वाहन को अलॉट कर देंगे। पुराने वीआईपी नंबर को नए व्हीकल में लेने के लिए वर्तमान निर्धारित फीस का 20 प्रतिशत अलग से भुगतान करना होगा।

Author: Ajay Mishra

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