मंडी चुनाव: शराब के शौकीनों को बड़ा झटका, 15 मई से बंद रहेंगे ठेके, जानें कब तक रहेगी पाबंदी?

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मतदान के मद्देनजर ‘ड्राई डे’ घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले ही शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, मंडी नगर निगम क्षेत्र में 15 मई शाम 3 बजे से पाबंदी शुरू हो जाएगी। यह प्रतिबंध 17 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लगातार जारी रहेगा। इस दौरान किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या बार में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन तक नशे की किसी भी वस्तु की बिक्री सार्वजनिक या निजी स्थानों पर नहीं की जा सकेगी।

इन तारीखों पर लागू रहेगा शराब बंदी का आदेश

प्रशासन ने केवल मतदान ही नहीं, बल्कि मतगणना के दिन के लिए भी नियम कड़े किए हैं। मतदान के बाद 31 मई को होने वाले मतगणना दिवस पर भी पूरे क्षेत्र में ‘ड्राई डे’ रहेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 30-1 के तहत यह आदेश लागू किए गए हैं। क्लब और निजी प्रतिष्ठानों को भी इस दौरान नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई है।

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम अधिनियम की धारा 30-1 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाएं और अवैध शराब की तस्करी पर नजर रखें। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।

मंडी जिले के सभी होटल और क्लबों को इस अधिसूचना की जानकारी दे दी गई है। यह कदम चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या चुनावी हिंसा को रोकने के लिए उठाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने जनता से भी सहयोग की अपील की है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। मतगणना के दिन तक पुलिस और आबकारी विभाग की टीमें विशेष निगरानी रखेंगी ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके।

Join our WhatsApp Channel and Get all Latest News Updates

Hot this week

Related Articles

Popular Categories