आज से बदल गई आपकी जिंदगी! सैलरी घटेगी, सफर महंगा और रसोई गैस ने दिया रुलाने वाला झटका, पढ़ें 8 नए नियम

New Delhi News: आज 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। यह तारीख सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं बदल रही है। आज से आपकी जिंदगी और जेब से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं। आपकी सैलरी, टैक्स, रेलवे सफर और डिजिटल पेमेंट का पूरा गणित बदल चुका है। सरकार ने 8 ऐसे बड़े बदलाव लागू किए हैं। इनका सीधा असर आम आदमी की बचत और खर्चों पर पड़ेगा। इसके साथ ही आज से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 218 रुपये तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 1883 रुपये की बजाय 2078.50 रुपये का मिलेगा। आइए इन बड़े बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं।

इनकम टैक्स का पुराना कानून हुआ खत्म

आज से टैक्स व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव हो गया है। पुराना आयकर अधिनियम 1961 अब इतिहास बन चुका है। इसकी जगह अब ‘आयकर अधिनियम, 2025’ लागू हो गया है। ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘प्रीवियस ईयर’ जैसे उलझाने वाले शब्द खत्म कर दिए गए हैं। अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के समय को सीधे ‘टैक्स ईयर 2026-27’ कहा जाएगा। इससे आम करदाताओं को टैक्स समझने में बहुत आसानी होगी।

घट जाएगी आपकी टेक-होम सैलरी

सरकार ने आज से नया लेबर कोड लागू कर दिया है। इससे कंपनियों को अपनी सैलरी का ढांचा पूरी तरह से बदलना होगा। नए नियम में आपकी बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50 फीसदी होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ और ग्रेच्युटी में कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इससे आपका रिटायरमेंट फंड तो बड़ा बनेगा। लेकिन हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी घट जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट के नियम भी सख्त हुए हैं। अब मकान मालिक का पैन कार्ड और किराये की रसीद देना एकदम अनिवार्य होगा।

रेलवे टिकट कैंसिल करने के नियम बदले

भारतीय रेलवे ने टिकट रिफंड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने के समय के हिसाब से आपके पैसे कटेंगे:

  • 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 50 फीसदी रिफंड मिलेगा।
  • 24 से 72 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर 25 फीसदी पैसा कटेगा।
  • 72 घंटे से ज्यादा समय होने पर सिर्फ एक तय कैंसिलेशन चार्ज कटेगा।
  • 8 घंटे से कम समय होने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा।
    यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं।

पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार काफी नहीं

अगर आप नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। आज से जन्मतिथि के प्रमाण के लिए सिर्फ आधार कार्ड काम नहीं आएगा। अब आपको जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट देना जरूरी होगा। पैन कार्ड का नंबर अब पूरी तरह से आधार की जानकारी पर आधारित होगा।

फास्टैग पास हुआ महंगा, सिबिल स्कोर होगा जल्दी अपडेट

हाईवे पर सफर करने वालों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। फास्टैग के एनुअल पास की कीमत 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दी गई है। यह पास एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक ही मान्य होगा। दूसरी तरफ, आरबीआई ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। अब बैंक हर हफ्ते आपका क्रेडिट डेटा सिबिल को भेजेंगे। इससे आपका क्रेडिट स्कोर तेजी से अपडेट होगा।

सोने पर टैक्स और डिजिटल पेमेंट में डबल लॉक

अब शेयर बाजार से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) खरीदने पर आपको 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा। हालांकि, सीधे आरबीआई से बॉन्ड खरीदने वालों को पुरानी टैक्स छूट मिलती रहेगी। इसके साथ ही आपका डिजिटल पेमेंट अब ज्यादा सुरक्षित हो गया है। यूपीआई या कार्ड से पेमेंट करने के लिए अब सिर्फ ओटीपी काफी नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने आज से ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया है।

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