बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा को हाई कोर्ट का बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज कर कही यह गंभीर बात

Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खान को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि तौकीर रजा के बाहर आने पर समाज का सौहार्द बिगड़ने का गंभीर खतरा है।

- Advertisement -

भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का संगीन आरोप

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने 5 जून को इस मामले पर अपना सख्त आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सुनियोजित तरीके से एक जनसभा बुलाई थी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों युवाओं को इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में इकट्ठा होने के लिए राजी किया था।

जांच अधिकारियों ने कोर्ट में चश्मदीदों के बयान और घटना के वीडियो फुटेज पेश किए। इन सबूतों से स्पष्ट होता है कि तौकीर रजा खान ने भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाया था। इसी कारण अदालत ने उन्हें हिंसा और आगजनी की इस पूरी घटना का मुख्य साजिशकर्ता माना है।

विवादित नारे देश की संप्रभुता को खुली चुनौती

अदालत ने कहा कि शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू थी। इसके बावजूद पुलिस को चुनौती देते हुए भीड़ आगे बढ़ी। भीड़ ने पुलिस टीम पर पेट्रोल बम फेंके और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इस जानलेवा हमले में कई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे।

- Advertisement -

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विवादित और भड़काऊ नारों पर भी बेहद सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि ऐसे हिंसक नारे देश के कानून के शासन के खिलाफ हैं। यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को सीधी चुनौती देते हैं क्योंकि ये नारे सीधे तौर पर सशस्त्र विद्रोह का आह्वान करते हैं।

आपराधिक इतिहास के कारण जेल में ही रहेगा आरोपी

न्यायालय के मुताबिक ऐसा कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है। यह कृत्य इस्लाम की मूल शांतिप्रिय शिक्षाओं के भी पूरी तरह विपरीत है। अदालत ने आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे राहत देने से साफ इनकार कर दिया।

बरेली पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, पिछले साल 26 सितंबर को तौकीर रजा ने विशेष समुदाय को एकत्र होने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बाद करीब 250 लोगों की उग्र भीड़ ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर, ईंट और तेजाब की बोतलों से हमला किया था।

Author: Ajay Mishra

- Advertisement -

बड़ी खबरें

Topics

Related Articles