बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए मलेशिया सरकार ने उठाया यह ऐतिहासिक कदम

Kuala Lumpur: बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मलेशिया सरकार ने सोशल मीडिया पर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर अपना नया अकाउंट नहीं बना पाएंगे।

मलेशियाई अधिकारियों के अनुसार, इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य नाबालिग बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट, इंटरनेट पर होने वाली साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया के गंभीर एडिक्शन से बचाना है। सरकार का मानना है कि इतनी कम उम्र में सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है।

नियम तोड़ने वाली सोशल मीडिया कंपनियों को भुगतना होगा भारी जुर्माना

इस फैसले के तहत अब सभी बड़ी टेक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर एक मजबूत एज वेरिफिकेशन यानी उम्र जांचने का सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। यदि कोई भी कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है या बच्चों की उम्र की ठीक से जांच करने में पूरी तरह विफल रहती है, तो सरकार उस पर भारी जुर्माना लगाएगी।

मलेशिया सरकार ने इसके लिए सख्त चेतावनी जारी करते हुए दोषी कंपनियों पर 25 लाख अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 24 करोड़ रुपये तक का आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि इस भारी जुर्माने से टेक कंपनियां बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति अधिक गंभीर और जिम्मेदार बनेंगी।

दुनिया भर के कई अन्य देशों में भी बढ़ रहा है कड़ा रुख

बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर कड़े नियम बनाने वाला मलेशिया दुनिया का एकमात्र देश नहीं है। बच्चों के बेहतर भविष्य और उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे कई अन्य देश भी इस तरह के सख्त कानून पहले ही लागू कर चुके हैं या इन्हें लागू करने की गंभीर तैयारी कर रहे हैं।

हालांकि, इस नए नियम को लेकर वैश्विक स्तर पर कुछ तकनीकी विशेषज्ञों और इंटरनेट अधिकार कार्यकर्ताओं ने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि उम्र की पुष्टि के लिए यूजर्स से सरकारी पहचान पत्र या अन्य निजी दस्तावेज मांगने से इंटरनेट पर लोगों की डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर नए खतरे पैदा हो सकते हैं।

Author: Pallavi Sharma

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