Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। सूबे की 1293 ग्राम पंचायतों में 26 मई को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए रविवार दोपहर तीन बजे आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार पूरी तरह थम गया।
पोलिंग पार्टियां रवाना, शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
प्रचार बंद होते ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पोलिंग पार्टियां अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गईं। प्रशासन ने सभी पोलिंग पार्टियों को सोमवार को ही बूथ तैयार करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मंगलवार 26 मई को सुबह सात बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी।
चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए चप्पे-चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मतदान का समय सुबह सात से दोपहर तीन बजे तक तय है। हालांकि तीन बजे तक कतारों में खड़े रहने वाले सभी मतदाताओं को वोट डालने का पूरा मौका मिलेगा।
आयोग के कड़े आदेश के बाद अब प्रदेश में शराब के ठेकों, होटलों और बीयर बार में शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। जिला उपायुक्तों और एसडीएम के निर्देशों के तहत टीवी, रेडियो या किसी भी अन्य संचार माध्यम से चुनावी प्रचार-प्रसार करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
जानें अगले चरणों का शेड्यूल और नतीजों की तारीख
इन चुनावों में मतदाता प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का चुनाव करेंगे। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों की मतगणना मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद होगी। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्रमश: 28 मई और 30 मई को वोट डाले जाएंगे।
इसके साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के भाग्य का फैसला 31 मई को होने वाली मतों की गणना के बाद होगा। बाहरी क्षेत्रों से आए उन तमाम राजनेताओं और समर्थकों को तुरंत क्षेत्र से बाहर जाने का आदेश दिया गया है, जिनका नाम वहां की मतदाता सूची में नहीं है।
निर्वाचन अधिकारियों ने बीडीओ और तहसीलदारों को पोलिंग पार्टियों के ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था करने को कहा है। इस बार आयोग ने कर्मचारियों की डाइट मनी को 100 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया है। महिला मतदाताओं के लिए विशेष आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं।
Author: Harikarishan Sharma

