Sanjay Kundu Case: पूर्व डीजीपी संजय कुंडू को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कारोबारी की शिकायत पर बंद की कार्यवाही

Shimla News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय कुंडू के खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान की कार्यवाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। पालमपुर के एक नामचीन होटल कारोबारी ने पूर्व शीर्ष अधिकारी पर गंभीर रूप से डराने और धमकाने का आरोप लगाया था।

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हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी को दी कानूनी विरोध की अनुमति

मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधवालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने संजय कुंडू को होटल कारोबारी निशांत शर्मा के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने वाली क्लोजर रिपोर्ट का कानूनी रूप से विरोध करने की पूरी मंजूरी दे दी है।

उच्च न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2023 को निशांत शर्मा की तरफ से भेजे गए ईमेल और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को दिए आवेदन पर स्वत: संज्ञान लिया था। शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बाद अदालत ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।

एसआईटी जांच में कारोबारी के सभी आरोप निकले पूरी तरह झूठे

अदालत ने मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) के निष्कर्षों का हवाला दिया। जांच रिपोर्ट के अनुसार कारोबारी निशांत शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूर्व डीजीपी संजय कुंडू को अदालत से बड़ी राहत मिली है।

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अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का सरासर गलत इस्तेमाल किया। कारोबारी ने अपने व्यावसायिक विवाद में बढ़त हासिल करने और मुख्य जांच से ध्यान भटकाने के लिए यह झूठा केस दर्ज कराया था। पूर्व डीजीपी ने भी कहा था कि उनकी छवि खराब की गई।

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