चंडीगढ़ में अब मॉल और पेट्रोल पंपों पर भी मिलेगी शराब, डिजिटल पेमेंट अनिवार्य

Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब शराब की बिक्री सीधे मॉल, शॉपिंग सेंटर और पेट्रोल पंपों पर की जाएगी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी विदेशी शराब और बीयर उपलब्ध होगी। इस फैसले से शराब खरीदना आम सामान की खरीदारी जितना आसान हो जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

डिजिटल पेमेंट और अल्कोहल मीटर अनिवार्य

नई नीतिमें सुविधाओं के साथ-साथ सख्त नियम भी लागू किए गए हैं। अब हर दुकान पर कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट करना होगा। बार और होटलों में ‘अल्कोहल मीटर’ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि लोग अपनी लिमिट पहचान सकें और जिम्मेदारी से शराब का सेवन कर सकें। इसके अलावा शराब की तस्करी रोकने के लिए सप्लाई वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाना जरूरी होगा और पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी।

शराब की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी

इस नई सुविधाके लिए ग्राहकों को कीमतों में मामूली बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। शराब और बीयर की कीमतों में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है। प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल अवैध शराब पर लगाम लगेगी, बल्कि आम जनता को खरीदारी का एक बेहतर और व्यवस्थित अनुभव भी मिलेगा। शराब की खरीदारी अब गलियों के ठेकों तक सीमित नहीं रहेगी।

सुरक्षित और सभ्य माहौल की ओर बढ़ता कदम

प्रशासन काकहना है कि मॉल और शॉपिंग सेंटरों में शराब की बिक्री से ग्राहकों को एक सुरक्षित और सभ्य माहौल मिलेगा। पेट्रोल पंपों पर भी शराब उपलब्ध होने से लोग गाड़ी में तेल भरवाते समय अपनी पसंद की वाइन या बीयर खरीद सकेंगे। नई आबकारी नीति को शहर को और अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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