शहर में 28 मार्च तक ड्रोन उड़ाने पर सख्त पाबंदी! जानिए 2 दिन ऐसा क्या होने वाला है जिससे डरा प्रशासन

Chandigarh News: प्रशासन ने शहर की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाया है। शहर को 23 से 28 मार्च तक ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया गया है। यह अहम फैसला 27 और 28 मार्च को होने वाले बड़े वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस दौरान पूरे आसमान में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। प्रशासन ने ड्रोन से होने वाले आतंकी हमलों के खतरे को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया है। शहर में किसी भी तरह के मानवरहित हवाई यान का इस्तेमाल अपराध माना जाएगा।

वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर एजेंसियों को मिली खास छूट

इस बड़े फैसले का मुख्य मकसद वीवीआईपी और आम जनता की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आसमान से लेकर जमीन तक पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी। हालांकि इस सख्त प्रतिबंध से कुछ जरूरी और खास सरकारी एजेंसियों को पूरी तरह छूट दी गई है। इनमें पुलिस, अर्धसैनिक बल, भारतीय वायुसेना और एसपीजी जैसी सुरक्षा एजेंसियां मुख्य रूप से शामिल हैं।

केवल सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसियां ही इस दौरान ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगी। आम नागरिक वीडियोग्राफी या किसी भी अन्य काम के लिए ड्रोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश तोड़ने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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