हिमाचल सरकार का बड़ा यू-टर्न, अब इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये, नई गाइडलाइन जारी

Himachal Pradesh News: सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपनी सबसे चर्चित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने अब लाभार्थियों का दायरा सीमित कर दिया है। इस नए फैसले से हजारों युवतियों को हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता का झटका लगा है।

जानिए योजना की पात्रता में क्या बड़ा बदलाव हुआ है

कैबिनेट के नए फैसले के तहत अब 18 से 20 वर्ष की युवतियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने अब वित्तीय मदद के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। इसके बाद अब केवल 21 से 59 वर्ष की महिलाएं ही फॉर्म भर सकेंगी।

हिमाचल सरकार ने बजट संतुलन और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है। चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी ने सभी महिलाओं को गारन्टी दी थी। हालांकि अब बढ़ते वित्तीय बोझ के कारण सरकार को नियमों में यह महत्वपूर्ण संशोधन करना पड़ा है।

सालाना आय और परिवार को लेकर नई शर्तें लागू

सरकार ने इस सरकारी स्कीम के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय दो लाख रुपये तय कर दी है। जिन परिवारों की कमाई दो लाख से अधिक है, उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा एक परिवार से केवल एक ही महिला को इसका लाभ मिल सकेगा।

नए नियमों के तहत अब आवेदन पत्र के साथ इनकम सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही बीपीएल परिवारों की महिलाओं को इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में प्राथमिकता दी जाएगी। डिपार्टमेंट जल्द ही नए कॉलम वाला आवेदन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने वाला है।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का कोई लाभ

सरकारी नियमों के अनुसार जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशनभोगी है, वे इसके पात्र नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर और पूर्व सैनिकों के परिवारों को भी इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट

योग्य महिलाओं को आवेदन के लिए हिमाचल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा [Aadhaar Card Omitted], बैंक अकाउंट डिटेल, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की कॉपी तहसील कल्याण अधिकारी के ऑफिस में जमा करनी होगी। बौद्ध भिक्षुणियों को चोमो का सर्टिफिकेट लगाना होगा।

Reported By: Sunita Gupta

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