पॉक्सो एक्ट में कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास

Rewari News: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की माननीय अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सख्त सजा सुनाई है।

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इसके साथ ही माननीय अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपए की राशि बतौर मुआवजा सीधे पीड़िता को दी जाएगी। यह मामला सेक्टर-27 थाने में दर्ज किया गया था।

लापता किशोरी की तलाश में पुलिस ने दर्ज की थी प्राथमिकी

मुकद्दमे के अनुसार करीब 15 वर्षीय किशोरी 1 अप्रैल 2025 को तड़के 4 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर से लापता हो गई थी। इसके बाद किशोरी की मां ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर पड़ोस में रहने वाले युवक पर गंभीर आरोप लगाए थे।

मां ने बताया था कि उनके पड़ोस में किराए पर रहने वाला शिवकुमार उर्फ भयूरा साहनी उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। आरोपी मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीरनगर के गांव जमुहट का रहने वाला है। शिकायत पर पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की थी।

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बावल औद्योगिक क्षेत्र से पुलिस ने आरोपी को दबोचा

अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। तकनीकी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने आरोपी को 10 अप्रैल 2025 को रेवाड़ी जिले के बावल औद्योगिक क्षेत्र से घेराबंदी कर सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस तफ्तीश में यह घिनौना सच सामने आया कि आरोपी किशोरी को बावल क्षेत्र में ले गया था। वहां उसने एक किराए का कमरा लिया और नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में पीड़िता के बयान दर्ज कराए थे।

पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दी सख्त सजा

मामले में मिले अकाट्य साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा-4 सहित कई अन्य गंभीर धाराएं जोड़कर संबंधित अदालत में आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। पुलिस ने मामले की कोर्ट में बेहतरीन पैरवी की।

सुनवाई के दौरान सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों पर गहनता से विचार करने के बाद ए.एस.जे. नरेंद्र की अदालत ने आरोपी शिवकुमार को दोषी ठहराया। कोर्ट ने समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए दोषी को कड़ी सजा से दंडित किया।

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