EPFO ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया 34 करोड़ सदस्यों का डेटा, अब बेहद आसान होंगे पीएफ और पेंशन से जुड़े ये 10 बड़े नियम

Delhi News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों को बड़ी सौगात दी है। विभाग ने ‘केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवाएं’ (CITES) प्रोजेक्ट के तहत सभी सदस्यों का डेटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत 10 बड़े बदलावों का ऐलान किया है।

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इस बड़े तकनीकी बदलाव का मुख्य मकसद सरकारी सेवाओं को पहले से अधिक तेज, आसान और पारदर्शी बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब नौकरीपेशा कर्मचारियों को क्लेम सेटलमेंट और पीएफ ट्रांसफर के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑटोमैटिक और डिजिटल कर दिया है।

पीएफ सदस्यों और पेंशनधारकों के लिए लागू हुए 10 नए नियम

1. 15 जुलाई तक खाते में आएगा ब्याज: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ का ब्याज 15 जुलाई 2026 तक सदस्यों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि का ब्याज सत्यापन के बाद लगभग 34 करोड़ सक्रिय पीएफ खातों में सीधे जमा करने जा रही है।

2. एक ही जगह मिलेगी सभी जानकारी: अब सदस्यों को पोर्टल पर लॉगिन करते ही एक यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस दिखाई देगा। इस नए पोर्टल पर कर्मचारी अपनी सदस्यता, कुल पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस, पेंशन रिकॉर्ड और अब तक मिले सभी आर्थिक लाभों की जानकारी एक ही जगह आसानी से देख सकेंगे।

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3. क्लेम की पहले होगी जांच: अब कोई भी क्लेम पीएफ कार्यालय पहुंचने से पहले ही सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक प्री-वैलिडेट कर दिया जाएगा। अगर किसी जरूरी दस्तावेज या जानकारी में कोई कमी होगी, तो सदस्य को तुरंत पता चल जाएगा। इससे भविष्य में क्लेम रिजेक्ट होने की आशंका बहुत कम हो जाएगी।

4. 5 लाख रुपये तक का एडवांस होगा ऑटो-सेटल: केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी होने पर 5 लाख रुपये तक के एडवांस पीएफ क्लेम अब पूरी तरह ऑटो-सेटलमेंट के जरिए निपटाए जाएंगे। पहले सरकार ने इसकी सीमा सिर्फ 1 लाख रुपये तय की थी, जिसे अब पांच गुना बढ़ा दिया गया है।

5. क्लेम का निपटारा होगा और तेज: क्लेम के दौरान किसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होने पर विभाग ऑनलाइन सवाल भेज सकेगा। सदस्य भी इसका ऑनलाइन जवाब दे सकेंगे। क्लेम की स्वीकृत राशि अब सेटलमेंट वाले दिन ही सीधे कर्मचारियों के लिंक किए गए बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

नौकरी बदलने पर ऑटोमैटिक ट्रांसफर होगा आपका पीएफ फंड

6. ज्यादा ब्याज और आसान निकासी नियम: अब अंतिम पीएफ भुगतान पर ब्याज की गणना मंजूरी मिलने की तारीख तक की जाएगी। इसके अलावा, पहले के 13 जटिल निकासी नियमों को घटाकर सिर्फ तीन सरल श्रेणियों (जरूरी जरूरतें, मकान और विशेष परिस्थितियां) में बदल दिया गया है। सदस्य 75% तक रकम निकाल सकते हैं।

7. नौकरी बदलने पर ऑटो ट्रांसफर: अब नई नौकरी जॉइन करने पर अलग से पीएफ ट्रांसफर फॉर्म भरने का झंझट खत्म हो गया है। आधार कार्ड से लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए आपका पुराना पीएफ खाता अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे समय की बड़ी बचत होगी।

8. देश के किसी भी पीएफ ऑफिस से मिलेगी सेवा: अब पीएफ सदस्य केवल अपने तय क्षेत्रीय कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे। वे देश के किसी भी हिस्से में स्थित पीएफ कार्यालय में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और किसी भी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।

9. कहीं भी जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट: ईपीएस (EPS) पेंशन का लाभ लेने वाले बुजुर्ग पेंशनधारक अब देश के किसी भी पीएफ कार्यालय में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। डिजिटल प्रणाली की वजह से उन्हें अब लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी।

10. किसी भी बैंक खाते में आएगी पेंशन: नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के तहत अब मासिक पेंशन देश के किसी भी बैंक खाते में जमा कराई जा सकेगी। पहले पेंशन केवल उसी बैंक की विशेष शाखा में मिलती थी, जो पेंशन भुगतान आदेश (PPO) से जुड़ी होती थी।

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