Kangra News: कांगड़ा जिले में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के घोर अपमान का मामला अब पूरी तरह गरमा गया है। देहरा मिनी सचिवालय में तिरंगा उल्टा फहराने के खिलाफ जिला उपायुक्त को शिकायत पत्र भेजा गया है। इस बड़ी लापरवाही से पूरे प्रदेश के नागरिकों की राष्ट्रीय भावनाओं को गहरी ठेस पहुँची है। जनता में भारी रोष है।
स्थानीय निवासी मुकेश कुमार ने सीधे जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर इस मामले में सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि इतने महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के बाहर राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग ऊपर फहराया गया। यह प्रशासनिक तंत्र की बड़ी लापरवाही है। यह अधिकारियों की घोर संवेदनहीनता को पूरी तरह दर्शाता है।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण एक्ट के तहत कड़ी सजा का प्रावधान
शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने अपने पत्र में देश के विशेष कानूनी एक्ट और सख्त धाराओं का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 का कड़ा हवाला दिया। इस विशेष राष्ट्रीय कानून के तहत तिरंगे का अपमान करने पर दोषी को तीन साल की जेल हो सकती है। दोषी पर जुर्माना भी लग सकता है।
इसके अलावा शिकायत पत्र में नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की सख्त धाराओं का भी जिक्र किया गया। पत्र के मुताबिक किसी सरकारी लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य में ऐसी लापरवाही करना गंभीर अपराध है। मुकेश कुमार ने इस मामले में तुरंत पुलिस एफआईआर दर्ज कर कानूनी जांच शुरू करने की मांग की है।
लापरवाह अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करने की उठी जोरदार मांग
उपायुक्त से मांग की गई है कि इस अक्षम्य अपराध के लिए जिम्मेदार अधिकारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में नेशनल फ्लैग कोड का सख्ती से पालन कराया जाए। प्रशासन को जल्द कड़े निर्देश जारी करने होंगे। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि कांगड़ा प्रशासन क्या एक्शन लेता है।
Author: Sunita Gupta

