मंडी अदालत ने होमगार्ड जवान की हत्या के तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद, एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक अदालत ने एक होमगार्ड जवान की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस अपराध के लिए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने तीनों अपराधियों पर एक-एक लाख रुपये का भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

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सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों को दी कठोर कारावास की सजा

सत्र न्यायाधीश अबीरा बसु ने सरकाघाट निवासी संजय, मनीष कुमार और पंकज सोनी को यह सजा सुनाई। अदालत ने इन्हें एक लोक सेवक को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और चोट पहुंचाने का दोषी पाया। इस अपराध के लिए तीनों को तीन साल की कठोर जेल और तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली।

यह महत्वपूर्ण फैसला शुक्रवार को सुनाया गया, जिसकी प्रति शनिवार को मीडिया के लिए उपलब्ध कराई गई। अदालत ने सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और बल प्रयोग करने के जुर्म में उन्हें दो साल के कड़े कारावास की सजा भी दी। इसके साथ ही अपराधियों पर बीस हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है।

ड्यूटी के दौरान रोकने पर आरोपियों ने किया था जानलेवा हमला

यह पूरी वारदात इकतीस दिसंबर दो हजार सोलह की रात को गश्त के दौरान हुई थी। उस समय दो होमगार्ड जवान जोगिंदर सिंह और दिला राम ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने सड़क पर एक मोटरसाइकिल को टेढ़े-मेढ़े तरीके से आते देखा। जब जवानों ने उस वाहन को रोका, तो वहां विवाद शुरू हो गया।

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इसी बीच मौके पर दो और मोटरसाइकिलें आ गईं और चार लोगों ने दोनों जवानों पर हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में होमगार्ड जवान जोगिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

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