हाईकोर्ट के एक आदेश से लटकी सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी, क्या अब रद्द होगी हिमाचल की शास्त्री भर्ती?

- Advertisement -

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने शास्त्री भर्ती प्रक्रिया तुरंत रोक दी है। प्रवीण कुमार बनाम राज्य सरकार मामले में अहम सुनवाई हुई है। इस फैसले ने सैकड़ों उम्मीदवारों के सपनों को गहरा झटका दिया है। वे सभी अपनी नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब सभी को मामले की अगली कानूनी सुनवाई का इंतजार है।

कोर्ट के पुराने आदेश की अनदेखी पड़ी भारी

याचिकाकर्ताओं ने 2023 की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। वे बीएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति रोकना चाहते थे। कोर्ट तीस दिसंबर 2024 को पुराने परिपत्र को रद्द कर चुका है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। विभाग ने यह परिणाम रद्द परिपत्र से पच्चीस अप्रैल 2026 को निकाला। कोर्ट ने इस लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

- Advertisement -

जिलों में रोक दी गई नियुक्ति की सारी प्रक्रिया

हाईकोर्ट के आदेश मिलते ही शिक्षा विभाग तुरंत हरकत में आया। विभाग ने 2023 और जनवरी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगा दी। विभाग ने राज्य के सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अधिकारी अगली सुनवाई तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति न दें। शिक्षा विभाग ने 193 पदों पर बैचवाइज भर्ती करवाई थी। इनमें से 191 पदों का रिजल्ट विभाग निकाल चुका था। अब इस पूरे मामले में कानूनी पेंच बुरी तरह फंस गया है।

नियुक्ति पत्र बांटने के बाद लगा बड़ा झटका

शिक्षा विभाग की जल्दबाजी के कारण कई जिलों में बड़ा बदलाव हुआ। अधिकारियों ने वहां चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिए थे। नौकरी की आस लगाए बैठे इन युवाओं को अब भारी निराशा मिली है। यह प्रक्रिया रुकने से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। कई संबंधित संगठनों ने शास्त्री भर्ती नियमों पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। वे लोग बीए संस्कृत को शामिल करने का लगातार कड़ा विरोध कर रहे थे।

- Advertisement -

बड़ी खबरें

Topics

Related Articles