गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को राहत, प्रमोशन छोड़ने पर भी नहीं कटेगा वेतन

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Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब यदि कोई कर्मचारी स्वास्थ्य कारणों से स्वेच्छा से पदोन्नति (प्रमोशन) स्वीकार नहीं करता है, तो उसका एश्योर्ड कॅरिअर प्रोग्रेशन (एसीपी) का लाभ समाप्त नहीं किया जाएगा।

वित्त विभाग ने जारी किए नए आदेश

हरियाणा के वित्त विभाग ने इस संबंध में एक जुलाई 2026 से लागू होने वाले नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को आवश्यक निर्देश भी भेज दिए हैं। इस फैसले से बीमार कर्मचारियों को मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी।

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अब नहीं होगी कर्मचारियों के वेतन में कटौती

पुराने एसीपी नियम-2016 के तहत यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति लेने से इनकार करता था, तो उसका एसीपी लाभ समाप्त हो जाता था। इससे कर्मचारियों का वेतन भी कम हो जाता था। अब सरकार ने इस व्यवस्था में पूरी तरह सुधार कर दिया है।

बजट घोषणा के अनुरूप नियमों में संशोधन

सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप इस व्यवस्था में बड़ा संशोधन किया है। नए प्रावधान के अनुसार, गंभीर बीमारी के कारण पदोन्नति न लेने वाले कर्मचारियों का एसीपी लाभ और वर्तमान वेतन पहले की तरह ही जारी रहेगा।

अधिसूचित 17 गंभीर बीमारियों पर मिलेगा लाभ

यह आदेश एक जुलाई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस सूची में करीब 17 बीमारियां शामिल हैं।

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