ITR Filing Alert: फॉर्म 16 के बिना आईटीआर फाइल करने की भूल पड़ेगी भारी, आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

Tax News: देश में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन पूरी तरह शुरू हो चुका है। नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए इस समय सबसे जरूरी दस्तावेज फॉर्म 16 होता है। इसके बिना रिटर्न भरना आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आयकर विभाग आपको सीधे कानूनी नोटिस भेज सकता है।

क्या होती है फॉर्म 16 की आखिरी तारीख?

आयकर नियमों के तहत सभी कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को 15 जून तक फॉर्म 16 देना अनिवार्य होता है। यह एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। इसमें कर्मचारी की कुल सैलरी और उस पर कटे टैक्स का पूरा ब्योरा दर्ज होता है। समय पर इसे न देने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाता है।

बिना फॉर्म 16 रिटर्न दाखिल करने का जोखिम

तकनीकी रूप से आप बिना फॉर्म 16 के भी अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। हालांकि, टैक्स एक्सपर्ट्स ऐसा करने से सख्त मना करते हैं। बिना आधिकारिक दस्तावेज के रिटर्न भरने से आपके आंकड़ों और आयकर विभाग के पास मौजूद डेटा में भारी अंतर आने की आशंका बनी रहती है।

डेटा मिसमैच होने पर फंसेगा रिफंड

आयकर विभाग आपके द्वारा दाखिल किए गए आंकड़ों का मिलान हमेशा फॉर्म 26एएस और एआईएस से करता है। अगर आपकी कंपनी द्वारा काटा गया टीडीएस सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हुआ है, तो डेटा मिसमैच हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विभाग आपके रिटर्न को दोषपूर्ण मानकर खारिज कर सकता है।

धारा 139(9) के तहत मिल सकता है नोटिस

गड़बड़ी पाए जाने पर आयकर विभाग टैक्सपेयर्स को धारा 139(9) के तहत डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस जारी करता है। फॉर्म 16 के पार्ट बी में आपके निवेश जैसे एचआरए, 80सी और मेडिक्लेम की पूरी जानकारी होती है। अनुमान से आंकड़े भरने पर आपका रिफंड अटक सकता है।

जल्दबाजी में कम टैक्स घोषित करने पर आपको बाद में ब्याज सहित भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए टैक्सपेयर्स को 15 जून तक का धैर्य रखना चाहिए। कंपनी से फॉर्म 16 मिलने और उसका मिलान फॉर्म 26एएस से करने के बाद ही अपना आईटीआर पूरी सुरक्षा के साथ दाखिल करें।

Rashmi Sharma

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