Himachal Panchayat Election: हिमाचल पंचायत चुनाव में वोटिंग को लेकर बड़ा नियम, जानिए किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मतदान का मौका

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। राज्य की विभिन्न पंचायतों में आगामी 26 मई को पहले चरण का मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार का शोर 24 मई को पूरी तरह थम जाएगा।

प्रथम चरण के मतदान को संपन्न कराने के लिए चुनावी टीमें तय शेड्यूल के अनुसार अपने बूथों पर पहुंचेंगी। इस दौरान चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को पोल ड्यूटी बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करने की विशेष सुविधा मिलेगी। इसमें सेक्टर ऑफिसर, एआरओ और पुलिसकर्मी शामिल हैं।

चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों के लिए मतदान की शर्तें

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बैलेट पेपर से वोट डालने की यह सुविधा केवल संबंधित विकास खंड यानी ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी की चुनावी ड्यूटी अपने गृह ब्लॉक से बाहर किसी दूसरे ब्लॉक में लगी है, तो वे वोट नहीं डाल पाएंगे।

ड्यूटी पर तैनात पात्र कर्मचारी निर्धारित समय और स्थान पर अपना गुप्त मतदान कर सकेंगे। स्थानीय निर्वाचन अधिकारी इन मतपत्रों को पूरी सुरक्षा के साथ संबंधित पंचायतों में भेजेंगे। सभी मतों की गिनती चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत स्तर पर ही की जाएगी।

हिमाचल की 131 ग्राम पंचायतें चुनी गईं निर्विरोध

हिमाचल प्रदेश के इस पंचायत चुनाव में अब तक कुल 131 ग्राम पंचायतें पूरी तरह निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। राज्य निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 15 मई की समयसीमा बीतने तक कुल 10,854 जनप्रतिनिधि बिना किसी विरोध के चुनाव जीत चुके हैं।

राज्य में इन चुनावों के लिए आधिकारिक अधिसूचना 29 अप्रैल 2026 को जारी हुई थी। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों ने 7, 8 और 11 मई को अपने नामांकन पर्चे भरे थे। अब प्रदेश की शेष पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में वोट डाले जाएंगे।

Author: Sunita Gupta

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