NEET परीक्षा पेपर लीक के डर से टेलीग्राम पर लगा बैन, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर लगे बैन को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच दिनों के अस्थायी प्रतिबंध को पूरी तरह सही माना। सरकार ने 21 जून को होने वाली नीट री-एग्जाम परीक्षा की सुरक्षा के लिए यह बड़ा कदम उठाया है।

NEET परीक्षा और पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने टेलीग्राम ऐप पर 22 जून तक रोक लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं पर सोच-विचार करने के बाद ही यह आदेश जारी किया था। इस फैसले से टेलीग्राम प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा झटका लगा है।

अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने छात्रों के हितों की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने बताया कि टेलीग्राम ऐप पर तारीख और समय बदलने का एक विशेष फीचर मौजूद है। इस फीचर का गलत इस्तेमाल करके लोग पुराने पेपर को पहले लीक हुआ दिखा सकते हैं।

साइबर अपराध और फर्जीवाड़े पर सरकार का कड़ा रुख

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि साल 2024 में भी इसी तरह से तारीख बदलकर भ्रम फैलाया गया था। सरकार ने छात्रों के भविष्य और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। उन्होंने साफ किया कि यह एक अस्थायी रोक है, जिसका मकसद परीक्षा के दौरान धांधली और ऑनलाइन ठगी को रोकना है।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, टेलीग्राम ऐप अपराधियों का पसंदीदा मंच बन चुका है। यहाँ छिपी हुई पहचान और फर्जी खातों के जरिए प्रश्नपत्र लीक किए जाते हैं। इसके अलावा वित्तीय धोखाधड़ी, वायरस फैलाना और डेटा चोरी जैसी अवैध गतिविधियां भी धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं।

Reported By: Gaurav Malhotra

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