हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत, सरकार ने ब्याज पर दी 75 फीसदी की भारी छूट

Chandigarh News: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्र के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार ने पुराने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 75 फीसदी तक की भारी छूट देने का ऐलान किया है। इस विशेष छूट का लाभ लेने के लिए नागरिकों को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है।

- Advertisement -

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव अशोक कुमार मीणा ने इस योजना की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह नई छूट वित्तीय वर्ष 2010-11 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के बकाया टैक्स पर पूरी तरह लागू होगी। टैक्सपेयर्स को समय रहते इस स्कीम का फायदा उठाना चाहिए।

ब्याज छूट के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन करना होगा अनिवार्य

सरकार की इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। मकान और दुकान मालिकों को 31 अगस्त तक अपना पूरा बकाया टैक्स जमा कराना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी संपत्ति का ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर सेल्फ सर्टिफिकेशन भी अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

विभाग ने साफ किया है कि 31 अगस्त की तय डेडलाइन बीतने के बाद इस विशेष ब्याज छूट का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो लोग मौजूदा चालू वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई या उससे पहले ऑनलाइन जमा करेंगे, उन्हें कुल टैक्स राशि पर 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

- Advertisement -

बड़ी खबरें

Topics

Related Articles