हरियाणा के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा सामान्य तबादला प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल

- Advertisement -

Haryana News: हरियाणा के सरकारी शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को इस साल अक्तूबर महीने तक नए स्कूलों में तैनाती मिल जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा अगले दो सप्ताह के भीतर सामान्य तबादला अभियान (जनरल ट्रांसफर ड्राइव) का पूरा शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा।

विभाग के अनुसार इस बार तबादले की पूरी प्रक्रिया को संपन्न होने में करीब 75 दिनों का समय लगेगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अक्तूबर तक शिक्षक अपने नए आवंटित स्कूलों में कार्यभार संभाल लेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जितेंद्र दहिया ने सोमवार को गुरुग्राम के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर (सीआरसी) अधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी।

- Advertisement -

एमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन होगी प्रक्रिया और तय होंगे मेरिट अंक

शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया के मुताबिक नई नीति के तहत यह पूरी तबादला प्रक्रिया एमआईएस (MIS) पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसमें सबसे पहले सभी शिक्षकों को अपनी सेवा और व्यक्तिगत जानकारी को पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इसके बाद विभाग मेरिट अंक, कार्यकाल और श्रेणी की सूची जारी करेगा।

यदि किसी शिक्षक को जारी सूची पर कोई आपत्ति होगी, तो वह तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेगा। जिला और राज्य स्तर की समितियां इन आपत्तियों का निपटारा करेंगी। इसके बाद स्वैच्छिक श्रेणी के शिक्षकों से विकल्प लिए जाएंगे और स्कूलों में छात्र संख्या के हिसाब से पदों का सामान्यीकरण (रैशनलाइजेशन) किया जाएगा।

अतिरिक्त शिक्षकों की पहचान के बाद जारी होगी खाली पदों की अंतिम सूची

इसके बाद विभाग अतिरिक्त शिक्षकों की पहचान कर रिक्त पदों की अंतिम सूची पोर्टल पर जारी करेगा। इसके बाद ही शिक्षक अपनी पसंद के स्कूलों के विकल्प भर सकेंगे। तबादला प्रक्रिया में पहले नियमित शिक्षकों के दो चरण पूरे होंगे। इसके बाद ही गेस्ट टीचरों (अतिथि शिक्षकों) को अपनी पसंद के स्कूल चुनने का मौका दिया जाएगा।

यदि कोई शिक्षक अपनी पसंद का विकल्प नहीं भरता है, तो उसे कैडर के नियमों के अनुसार जिले या राज्य में कहीं भी खाली पद पर तैनात किया जा सकता है। सभी चरण पूरे होने के बाद मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटित होंगे। आदेश जारी होने के दस दिनों के भीतर शिक्षकों को नए स्कूल में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा।

- Advertisement -

बड़ी खबरें

Topics

Related Articles