दिल्ली की अदालत ने सागरपुर में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले चार दोषियों को सुनाई सजा

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Delhi News: दिल्ली स्थित पटियाला हाउस अदालत ने साल 2021 के एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सागरपुर क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में चार दोषियों को चार वर्ष छह माह की कठोर कैद की सजा दी है। इसके साथ ही दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए संतुलन पर दिया जोर

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैयद जिशान अली वारसी ने साहिल, सनी, कपिल और शिवम को यह सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि दोषियों के सुधार की संभावनाओं को भी बचाना है। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को समाज के हित और सुधारात्मक दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।

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क्या था पूरा मामला और घटनाक्रम

यह मामला सात जनवरी 2021 का है, जब सागरपुर थाना क्षेत्र में इन चारों ने उस्मान नामक युवक पर चाकू से कई बार हमला किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यदि पीड़ित के पिता ने समय रहते बीच-बचाव नहीं किया होता, तो उस्मान की जान जा सकती थी। पुलिस ने चारों को पहले ही हत्या के प्रयास के तहत दोषी ठहराया था।

कानूनी धाराओं के तहत मिली कड़ी सजा

अदालत ने चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास और धारा 34 के तहत साझा मंशा का दोषी माना है। इस मामले में सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया गया। पीड़ितों के परिवार को अदालत के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। न्याय के इस लंबे सफर के बाद दोषियों को अंततः अपने किए की सजा मिल गई है।

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