Chandigarh News: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आवंटित आवासों में रहने वाले कर्मियों को रूफटॉप सोलर ऊर्जा प्रणाली के उपयोग के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म 10 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य है।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश चंडीगढ़ प्रशासन की हाउस अलॉटमेंट कमेटी से मिले पत्र के बाद जारी किए हैं। केंद्र सरकार की इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी आवासीय भवनों में शत-प्रतिशत रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है। इसके लिए सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कर्मचारियों को फॉर्म में चुनने होंगे यह तीन विकल्प
कर्मचारियों को जारी किए गए विशेष फॉर्म में तीन निर्धारित विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। पहले विकल्प के तहत कर्मचारी सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली के उपयोग और तय यूजर चार्ज देने की सहमति दे सकते हैं। इसके अलावा वे इस सुविधा को पूरी तरह से मना भी कर सकते हैं।
तीसरे विकल्प में कर्मचारी यह लिख सकते हैं कि यह नियम उन पर लागू नहीं होता है। फॉर्म में यह साफ लिखा है कि सोलर ऊर्जा चुनने वालों को यूजर चार्ज देना होगा। साथ ही उन्हें सोलर प्लांट के मेंटेनेंस के लिए आने वाले अधिकृत स्टाफ को परिसर में एंट्री की अनुमति देनी होगी।
तय डेडलाइन तक फॉर्म न देने पर लगेगा जुर्माना
हाउस अलॉटमेंट कमेटी ने सख्त लहजे में अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि तक किसी भी कर्मचारी का फॉर्म विभाग को नहीं मिलता है, तो यह मान लिया जाएगा कि कर्मचारी इस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए सहमत नहीं है। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर फैसला लिया जाएगा।

