कर्मचारियों के तबादले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, क्या अब DO नोट से छिनेगी कुर्सी?

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Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने डीओ नोट से होने वाले तबादलों को पूरी तरह सही ठहराया है। कोर्ट के अनुसार, जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हैं, उनका तबादला डीओ नोट के जरिए किया जा सकता है। यह आदेश उन तमाम कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो बरसों से एक ही जगह डटे हैं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने क्या कहा

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने इस अहम मामले की सुनवाई की। उन्होंने तबादले को चुनौती देने वाली याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। अदालत ने इस दौरान अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट किया। जज ने कहा कि याचिकाकर्ता का तबादला भले ही डीओ नोट से हुआ हो, लेकिन यह पूरी तरह से वैध है। यह सरकारी कामकाज की प्रक्रिया का एक बेहद सामान्य और आवश्यक हिस्सा है।

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लंबे समय तक जमे अधिकारियों पर गिरेगी गाज

हाईकोर्ट ने मंडी, नेरचौक और सुंदरनगर जैसे स्टेशनों का विशेष रूप से उदाहरण दिया। अदालत ने कहा कि जो अधिकारी इन जगहों पर लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें हटाना जरूरी है। ऐसे अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए डीओ नोट का इस्तेमाल करना एक उचित कदम है। प्रशासन केवल डीओ नोट के आधार पर ही ऐसे अधिकारियों का तबादला कर सकता है। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

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